गौरेला पेंड्रा मरवाही : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में चुनाव से जुड़ी तैयारियां शुरु हो चुकी हैं.विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में धारा 144 लागू कर दिया है.जो आगामी 5 दिसंबर तक जिले में लागू रहेगा.
क्या है जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश ? : गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंका ऋषि महोबिया ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए निर्देश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 की अधिसूचना जारी की है. जिसके अनुसार जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान 17 नवंबर और मतगणना 3 दिसंबर को है.जिले के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी डर और दबाव के चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है.जिसके लिए आदर्श आचार संहिता के नियम लागू किए गए हैं.
जिले में अफसरों से अनुमति के बाद ही होगी सभा :आपको बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही आदिवासी बाहुल्य जिला है.जहां दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे.17 नवंबर को जिले की विधानसभा में वोटिंग होगी.जिसके लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू कर दी है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि 9 अक्टबर से 5 दिसंबर 2023 तक किसी भी व्यक्ति या समूह किसी भी तरह के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा और धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेंगे. सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभा और दूसरी जगहों पर सशस्त्र जुलूस नहीं निकलेंगे.
ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ,एसएएफ सशस्त्र बटालियन और अन्य सशस्त्र सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे. किसी भी तरह का धरना, जुलूस, सभा और रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी और संबंधित क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति बिना नहीं होंगे. यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो चुका है.जो 5 दिसंबर 2023 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा.