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गरियाबंद में एंबुलेंस और शव वाहन का अब कोई नहीं मांग सकेगा ज्यादा किराया, फिक्स हुआ रेट

एंबुलेंस और निजी वाहन संचालकों की मनमानी की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने गाड़ियों का रेट तय कर दिया है. इससे कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी. तय की गई रेट से ज्यादा किराया लेने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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गरियाबंद में एंबुलेंस पर तय हुआ रेट
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Published : May 5, 2021, 1:37 PM IST

गरियाबंद: प्रदेश के कई जिलों में कोरोना से मृत लोगों की लाश ले जाने के लिए एंबुलेंस संचालक अपनी मनमानी कर कई गुना पैसे परिजनों से वसूल कर रहे हैं. जिले में भी लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस विषय पर संज्ञान लिया है. एंबुलेंस और शव वाहन पर किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किया गया है. अब कोई इससे ज्यादा किराए की मांग नहीं कर सकेगा. मांग करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर में कोरोना मरीजों और शव को ले जाने वाले वाहनों का रेट तय


कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी निलेश क्षीरसागर ने आदेश जारी कर निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है. स्वास्थ्य कारणों से मरीजों और कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को श्मशान तक ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया निर्धारित किया गया है.

SPECIAL: कोरबा में आपदा को अवसर बना रहे निजी अस्पताल, वसूल रहे तगड़ा बिल


तय किया गया किराया
टेम्पो ट्रेवलर (फोर्स, टाटा विगर 108 समतुल्य वाहन का आधा दिन या 50 किमी का किराया 1100 रुपये प्रति दिन या 100 किलोमीटर का किराया 2000 रुपये प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त किराया का दर 14.00 रुपये होगा. इसी तरह टाटा सूमो एम्बुलेंस, बोलेरो, समतुल्य वाहन का आधा दिन का 800 रुपये, पूरा दिन या 100 किलोमीटर का 1600 रुपये और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का 10 रुपये होगा. मारूती ओमनी, ईको वेगनआर समतुल्य वाहन का क्रमश किराया 800 ,1100 रुपये निर्धारित किया गया है. पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक के द्वारा ही दिया जाएगा. वाहन चालक का भुगतान वाहन मालिक देगा.

गरियाबंद: प्रदेश के कई जिलों में कोरोना से मृत लोगों की लाश ले जाने के लिए एंबुलेंस संचालक अपनी मनमानी कर कई गुना पैसे परिजनों से वसूल कर रहे हैं. जिले में भी लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस विषय पर संज्ञान लिया है. एंबुलेंस और शव वाहन पर किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किया गया है. अब कोई इससे ज्यादा किराए की मांग नहीं कर सकेगा. मांग करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी निलेश क्षीरसागर ने आदेश जारी कर निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है. स्वास्थ्य कारणों से मरीजों और कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को श्मशान तक ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया निर्धारित किया गया है.

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तय किया गया किराया
टेम्पो ट्रेवलर (फोर्स, टाटा विगर 108 समतुल्य वाहन का आधा दिन या 50 किमी का किराया 1100 रुपये प्रति दिन या 100 किलोमीटर का किराया 2000 रुपये प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त किराया का दर 14.00 रुपये होगा. इसी तरह टाटा सूमो एम्बुलेंस, बोलेरो, समतुल्य वाहन का आधा दिन का 800 रुपये, पूरा दिन या 100 किलोमीटर का 1600 रुपये और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का 10 रुपये होगा. मारूती ओमनी, ईको वेगनआर समतुल्य वाहन का क्रमश किराया 800 ,1100 रुपये निर्धारित किया गया है. पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक के द्वारा ही दिया जाएगा. वाहन चालक का भुगतान वाहन मालिक देगा.

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