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गरियाबंद: हड़ताल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इसे लेकर गरियाबंद के कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने सभी संविदाकर्मियों को नोटिस जारी किया है.

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कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने सभी संविदाकर्मियों को नोटिस जारी किया
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Published : Sep 20, 2020, 10:11 PM IST

गरियाबंद: कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है. संविदाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसे लेकर नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में सभी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने को कहा गया है.

Collector Chhatar Singh Dehre issued notice
कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने जारी किया नोटिस

नोटिस में कहा गया है कि अगर 24 घंटे के भीतर कर्मचारी काम पर नहीं लोटते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने जारी नोटिस में कहा है कि शहर में एस्मा भी लागू है. अधिनियम की कंडिका 5 का उल्लंघन किए जाने की स्थित में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ अत्यावश्क सेवा संधारण और विक्षिन्ता निवारण अधिकनियम 1979 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 56 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा. छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजिज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मांगी गई हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों की सूची

कलेक्टर के नोटिस के बाद सीएमएचओ ने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों से हड़ताल में जाने वाले कर्मचारियों की सूची मांगी है.

गरियाबंद: कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है. संविदाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसे लेकर नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में सभी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने को कहा गया है.

Collector Chhatar Singh Dehre issued notice
कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने जारी किया नोटिस

नोटिस में कहा गया है कि अगर 24 घंटे के भीतर कर्मचारी काम पर नहीं लोटते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने जारी नोटिस में कहा है कि शहर में एस्मा भी लागू है. अधिनियम की कंडिका 5 का उल्लंघन किए जाने की स्थित में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ अत्यावश्क सेवा संधारण और विक्षिन्ता निवारण अधिकनियम 1979 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 56 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा. छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजिज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मांगी गई हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों की सूची

कलेक्टर के नोटिस के बाद सीएमएचओ ने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों से हड़ताल में जाने वाले कर्मचारियों की सूची मांगी है.

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