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दुर्ग में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, 6 मई सुबह 6 बजे तक कुछ छूट के साथ सब बंद - Corona infection in durg

छत्तीसगढ़ में कोरोना का हॉटस्पाट दुर्ग जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 26 अप्रैल से 6 मई तक के लिए बढ़या गया है. हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान थोड़ी छूट दी गई है. जिसके तहत आवश्यक सामग्री की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी.

Lockdown in durg
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Published : Apr 25, 2021, 6:46 AM IST

दुर्ग: कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए दुर्ग जिले में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. शनिवार को दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. जिले में लॉकडाउन-4 लागू किया गया है.

एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण, तैयारी तेज

6 से 11 अप्रैल, 11 से 19 अप्रैल, 19 से 26 अप्रैल और अब 26 अप्रैल से 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है. हालांकि इस दौरान कोरोना मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में कोई गिरावट नहीं आई है. बेहतर नतीजों के लिए फिर से लॉकडाउन को 10 दिनों तक बढ़ा दिया गया है. बढ़े हुए लॉकडाउन में पहले के आदेशों में मामूली बदलाव किया गया है. नए आदेश के तहत मीट मार्केट, होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. दुर्ग जिले में हर दिन 1500 से अधिक कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, मछली, अंडा और चिकन, किराना दुकान से होम डिलीवरी और स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से सामान बेचे और खरीदे जा सकेंगे. ई-कामर्स सेवाएं, होम डिलीवरी की अनुमति दी है, लेकिन शॉप/स्टोर आम लोगों के लिए बंद रहेगी.

होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट

होटल और रेस्टोरेंट से केवल ऑनलाइन आर्डर पर होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से 8 रात बजे तक ऑर्डर पहुंचाने की अनुमति होगी. निर्देशों का उल्लंघन करने पर 30 दिन के लिए होटल और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा. मंडी, थोक/फुटकर और ग्रॉसिरी दुकानें बंद रहेगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं/माल आपूर्ति के लिए गोडाउन में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अनुमति दी गई है.

दुर्ग: कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए दुर्ग जिले में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. शनिवार को दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. जिले में लॉकडाउन-4 लागू किया गया है.

एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण, तैयारी तेज

6 से 11 अप्रैल, 11 से 19 अप्रैल, 19 से 26 अप्रैल और अब 26 अप्रैल से 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है. हालांकि इस दौरान कोरोना मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में कोई गिरावट नहीं आई है. बेहतर नतीजों के लिए फिर से लॉकडाउन को 10 दिनों तक बढ़ा दिया गया है. बढ़े हुए लॉकडाउन में पहले के आदेशों में मामूली बदलाव किया गया है. नए आदेश के तहत मीट मार्केट, होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. दुर्ग जिले में हर दिन 1500 से अधिक कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, मछली, अंडा और चिकन, किराना दुकान से होम डिलीवरी और स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से सामान बेचे और खरीदे जा सकेंगे. ई-कामर्स सेवाएं, होम डिलीवरी की अनुमति दी है, लेकिन शॉप/स्टोर आम लोगों के लिए बंद रहेगी.

होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट

होटल और रेस्टोरेंट से केवल ऑनलाइन आर्डर पर होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से 8 रात बजे तक ऑर्डर पहुंचाने की अनुमति होगी. निर्देशों का उल्लंघन करने पर 30 दिन के लिए होटल और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा. मंडी, थोक/फुटकर और ग्रॉसिरी दुकानें बंद रहेगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं/माल आपूर्ति के लिए गोडाउन में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अनुमति दी गई है.

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