दुर्ग: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह तीसरी बार है. जब जिले में लॉकडाउन बढ़ाया गया है. पहले 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. इसके बाद कलेक्टर ने इसकी अवधि बढ़ाते हुए 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया था. लेकिन बढ़ते मौत के आंकड़े और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का विस्तार कर दिया गया है. कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए 8 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.
इस बार लॉकडाउन पहले की तरह सख्त होगा. इस अवधि में स्ट्रीट वेंडरों को छूट दी गई है. स्ट्रीट वेंडरों के माध्यम से गली, मोहल्लों में फल,सब्जी, राशन सामग्री का वितरण कर सकेंगे.
छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बढ़ा लॉकडाउन, सब्जी-फल मिलेंगे, देखें लिस्ट
ये रहेंगे नियम
- सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी.
- सभी मंडिया, थोक, फुटकर और किराना दुकानें बंद रहेंगी.
- फल, सब्जी, किराना के लिए स्ट्रीट वेंडर को विक्रय के लिए निर्धारित समय में छूट.
- लॉकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
- पेट्रोल पंप केवल सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल बेच सकेंगे.
- दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण के साथ ही न्यूज पेपर हॉकर को निर्धारित समय पर छूट.
- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.