दुर्ग/भिलाई: भिलाई में जमीन बेचने के नाम पर बीएसपी कर्मी से 10 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. इस केस में पीड़ित द्वारा लगाए गए याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई की है. कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच और चालान पेश करने के आदेश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला: भिलाई सेक्टर 05 निवासी शिकायतकर्ता आरके महाराणा भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी करता है. आरोपी संजय देशलहरे ने पीड़ित से संपर्क कर जामुल में पांच हजार वर्गफीट जमीन के बारे में बताया था. जिसे बेचने के लिए आरोपी ने पीड़ित के साथ 20 लाख रुपये में सौदा किया था. सौदा होने के बाद पीड़ित से बयाना के तौर पर आरोपित के खाते में सात लाख रुपये और तीन लाख रुपये जमा कराये. इस तरह से पीड़ित ने आरोपी को 10 लाख रुपये दिए. बाकी के 10 लाख रुपये जमीन की रजिस्ट्री के समय देने की बात हुई थी.
"आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है. पीड़ित ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सविता सिंह ठाकुर के न्यायालय में याचिका लगाई थी. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है" - केशव राम कोसले, टीआई, जामुल थाना
पीड़ित को ऐसे चला धोखाधड़ी का पता: आरोपी ने एक साल के भीतर जमीन की रजिस्ट्री करने का वादा किया था, लेकिन वह उसे घुमाने लगा. सालभर बीतने के बाद भी जब आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई. तो पीड़ित ने जमीन के मालिकाना हक के संबंध में पतासाजी की. उसे पता चला कि जिस जमीन को दिखाकर आरोपी ने उससे सौदा किया था, वह जमीन आरोपी संजय देशलहरे के नाम पर नहीं है. आरोपी ने किसी और की जमीन को अपना बताकर उसका सौदा किया था. जिसके बाद पीड़ित ने 29 अगस्त 2021 को जामुल थाना और 28 मई 2022 को एसपी आफिस में शिकायत की थी.