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दुर्ग: जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश, आवाजाही पर लगी रोक - दुर्ग जिला प्रशासन

कोरोना वायरस के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है. कलेक्टर ने देर रात ये आदेश जारी किया है.

District administration sealed the boundaries of durg district
जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश
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Published : Mar 24, 2020, 1:59 PM IST

Updated : Mar 24, 2020, 2:51 PM IST

दुर्ग: कोरोना वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले से बाहर से आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर ने देर रात ये आदेश जारी किया है. ये आदेश 31 मार्च रात 12 बजे तक के लिए जारी किया गया है.

जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश

आदेश के तहत जिले के पूरी तरह से लॉक डाउन करने का निर्देश दिया गया है. इस आदेश के तहत जिले के सभी शासकीय अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यलयों को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है. सभी कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे. वहीं जिले के सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को जैसे निजी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा पर रोक लगा दी गई है.

District administration sealed the boundaries of durg district
आदेश की कॉपी

इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू

इमरजेंसी और मेडिकल सेवाओं पर रोक नहीं है. इसके साथ ही जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालू रखने के आदेश दिए गए हैं. जहां 2 महीने का राशन हितग्राहियों को दिया जाएगा. राशन दुकान में आने वाले हितग्राहियों को संक्रमण से बचाव के सभी उपायों का पालन करना होगा.

जिले में धारा 144 लागू

District administration sealed the boundaries of durg district
आदेश की कॉपी

जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने रोजमर्रा के सामानों में किराना दुकान, सुपर बाजार, डेली नीड्स की दुकानों को शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया है. वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया है. जहां बिना किसी काम के बाहर निकले वाले लोगो के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.

दुर्ग: कोरोना वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले से बाहर से आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर ने देर रात ये आदेश जारी किया है. ये आदेश 31 मार्च रात 12 बजे तक के लिए जारी किया गया है.

जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश

आदेश के तहत जिले के पूरी तरह से लॉक डाउन करने का निर्देश दिया गया है. इस आदेश के तहत जिले के सभी शासकीय अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यलयों को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है. सभी कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे. वहीं जिले के सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को जैसे निजी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा पर रोक लगा दी गई है.

District administration sealed the boundaries of durg district
आदेश की कॉपी

इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू

इमरजेंसी और मेडिकल सेवाओं पर रोक नहीं है. इसके साथ ही जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालू रखने के आदेश दिए गए हैं. जहां 2 महीने का राशन हितग्राहियों को दिया जाएगा. राशन दुकान में आने वाले हितग्राहियों को संक्रमण से बचाव के सभी उपायों का पालन करना होगा.

जिले में धारा 144 लागू

District administration sealed the boundaries of durg district
आदेश की कॉपी

जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने रोजमर्रा के सामानों में किराना दुकान, सुपर बाजार, डेली नीड्स की दुकानों को शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया है. वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया है. जहां बिना किसी काम के बाहर निकले वाले लोगो के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.

Last Updated : Mar 24, 2020, 2:51 PM IST
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