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दुर्ग: मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

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Published : Sep 20, 2019, 8:08 AM IST

Updated : Sep 20, 2019, 10:00 AM IST

दुर्ग के जामुल थाने क्षेत्र में न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने मासूम बच्ची से रेप किया था.

दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

दुर्ग: जामुल थाने क्षेत्र में सालभर पहले एक युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने बीते गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

घटना 12 जनवरी 2018 की है, जब मासूम शाम को लगभग 4:30 के करीब अपने पड़ोसी के घर में खेलने गई थी, जहां आरोपी नवीन ठाकुर आया. इसी बीच घर में सूनेपन का फायदा उठाकर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया.

घटना के कुछ समय बाद मासूम रोते हुए अपने घर पहुंची और मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़खानी समेत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया. प्रकरण में न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने बीते गुरुवार को नवीन को मासूम के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दुर्ग: जामुल थाने क्षेत्र में सालभर पहले एक युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने बीते गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

घटना 12 जनवरी 2018 की है, जब मासूम शाम को लगभग 4:30 के करीब अपने पड़ोसी के घर में खेलने गई थी, जहां आरोपी नवीन ठाकुर आया. इसी बीच घर में सूनेपन का फायदा उठाकर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया.

घटना के कुछ समय बाद मासूम रोते हुए अपने घर पहुंची और मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़खानी समेत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया. प्रकरण में न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने बीते गुरुवार को नवीन को मासूम के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Intro:पडोसी के घर खेलने गई मासूम बालिका के साथ अश्लील व अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी युवक को न्यायालय द्वारा जीवन भर की कैद की सजा से दंडि़त किया गया है। युवक ने मासूम के साथ अश्लील हरकत व अनैतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने यह फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।

Body:पूरा मामला जामुल थाना क्षेत्र में 12 जनवरी 2018 को पीडि़त मासूम शाम लगभग 4.30 बजे अपने पड़ोसी के घर खेलने गई थी। उस दौरान पडोसी का दोस्त नवीन ठाकुर (24 वर्ष) घर आया हुआ था। घर में सूनेपन का फायदा उठाकर नवीन ने मासूम को अपने साथ अश्लील हरकत की और उसे अनैतिक हरकत करने मजबूर किया। कुछ समय पश्चात मासूम रोते हुए घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। Conclusion:जिसके बाद परिजनों ने इसकी पुलिस शिकायत जामुल थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बालोद जिला के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम परसतराई निवासी नवीन ठाकुर के विरुद्ध दुष्कर्म, धेड़खानी समेत पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी नवीन ठाकुर को मासूम के साथ अश्लील अनैतिक कृत्य करने का दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दफा 376 (2) के तहत जीवन भर तक कारावास व 10 हजार रु. के अर्थदंड, 354 के तहत 3 वर्ष के कारावास तथा दफा 509 के 1 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है।
Last Updated : Sep 20, 2019, 10:00 AM IST
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