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दुर्गः बढ़ते कोरोना के बीच प्रशासन सख्त

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है. कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा सभी व्यासायिकों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना जरूरी है.

Strict instructions regarding corona
बढ़ते कोरोना के बीच प्रशासन सख्त
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Published : Apr 4, 2021, 8:56 AM IST

दुर्गः जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कोरोना वायरस को देखते हुए नियमों में कड़ाई करनी शुरू कर दी है. दुकानों में नियमों का पालन नहीं करने पर 15 दिन के लिए दुकानों को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने हर दुकान में मास्क रखना अनिवार्य कर दिया है.

कोरोना को लेकर सख्त हिदायत

जिला कलेक्टर ने कहा, ग्राहक बगैर मास्क के आता है तो उसे पहले मास्क दिया जाए उसके बाद उसे सामान दिया जाए. कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए है. नंदिनी अहिवारा ने समस्त नगरीय निकायों और अहिवारा के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है.

दुकान खोलने का समय

स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंक से मुक्त रहेंगे. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ ग्राहकों को बिना मास्क के समान भी नहीं देने का निर्णय सारे दुकानदारों ने मिलकर किया है.

क्या रायपुर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में कोरोना गाइडलाइन मान रहे हैं लोग ?

दुकान में मास्क रखना जरूरी

सभी व्यासायिकों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना जरूरी है. सभी दुकानों पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे. उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा. सभी शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दुर्गः जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कोरोना वायरस को देखते हुए नियमों में कड़ाई करनी शुरू कर दी है. दुकानों में नियमों का पालन नहीं करने पर 15 दिन के लिए दुकानों को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने हर दुकान में मास्क रखना अनिवार्य कर दिया है.

कोरोना को लेकर सख्त हिदायत

जिला कलेक्टर ने कहा, ग्राहक बगैर मास्क के आता है तो उसे पहले मास्क दिया जाए उसके बाद उसे सामान दिया जाए. कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए है. नंदिनी अहिवारा ने समस्त नगरीय निकायों और अहिवारा के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है.

दुकान खोलने का समय

स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंक से मुक्त रहेंगे. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ ग्राहकों को बिना मास्क के समान भी नहीं देने का निर्णय सारे दुकानदारों ने मिलकर किया है.

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दुकान में मास्क रखना जरूरी

सभी व्यासायिकों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना जरूरी है. सभी दुकानों पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे. उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा. सभी शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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