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भिलाई नगर निगम के वार्ड परिसीमन की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारीज

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Published : Feb 10, 2021, 2:50 PM IST

भिलाई नगर निगम के वार्ड परिसीमन को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारीज कर दिया है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिसीमन को सही माना है.

chhattisgarh highcourt
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

दुर्ग: भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले पर लंबे समय से इंतजार चल रहा था. वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस अपना फैसलै सुनाते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया . हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिसीमन को सही माना है. फैसला आने के बाद जिला प्रशासन ने मतदाता सूची बनाने के कार्य के आदेश जारी कर दिए हैं.

भिलाई निगम के वार्ड परिसीमन की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारीज
भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों के परिसीमन पर फैसला आ गया है. हाईकोर्ट की वेबसाइट में डिसिजन की कॉपी अपलोड हो गई है. 30 पेज की यह ऑर्डर कॉपी है. इसमें नगर निगम भिलाई ने जो परिसीमन किया उसे ठीक बताया गया है. उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है. साथ ही यही परिसीमन रहने की बात कही गई है.

डबल बैंच में जाने की तैयारी

परिसीमन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने वाले भाजपा नेता अब हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस फैसले को लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं. भाजपा नेता और पार्षद पीयूष मिश्रा ने बताया कि परिसीमन में सड़कों के साथ ही भौगौलिक स्थिति को लेकर याचिका दायर की गई थी. हालांकि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया. फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ कमी रही, उसके बाद वकीलों से चर्चा कर हाई कोर्ट की डबल बैंच में जाया जाएगा.

पढ़ें: कांग्रेस में चल रहे इस्तीफे को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का गुजरात दौरा

ये है पूरा मामला

परिसीमन को लेकर निर्दलीय पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा, शाहिन अख्तर, जयप्रकाश यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय जे दानी समेत अन्य ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क देते हुए कहा था कि परिसीमन में प्रारंभिक प्रकाशन में 4 नए वार्डों के नाम ही नहीं थे. सीधे अंतिम प्रकाशन में बताया गया कि ये 4 नए वार्ड होंगे. साथ ही निगम क्षेत्र से 4 जनगणना ब्लॉक गायब होने का आरोप लगाया था. प्रारंभिक प्रकाशन के वक्त वार्डों की सीमा कुछ और कह रहे थी. जबकि अंतिम प्रकाशन के बाद उसे बदल दी गई. इसके अलावा सुनवाई का मौका नहीं देने का तर्क भी हाईकोर्ट में याचिका करता ने लगाया था.

दुर्ग: भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले पर लंबे समय से इंतजार चल रहा था. वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस अपना फैसलै सुनाते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया . हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिसीमन को सही माना है. फैसला आने के बाद जिला प्रशासन ने मतदाता सूची बनाने के कार्य के आदेश जारी कर दिए हैं.

भिलाई निगम के वार्ड परिसीमन की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारीज
भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों के परिसीमन पर फैसला आ गया है. हाईकोर्ट की वेबसाइट में डिसिजन की कॉपी अपलोड हो गई है. 30 पेज की यह ऑर्डर कॉपी है. इसमें नगर निगम भिलाई ने जो परिसीमन किया उसे ठीक बताया गया है. उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है. साथ ही यही परिसीमन रहने की बात कही गई है.

डबल बैंच में जाने की तैयारी

परिसीमन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने वाले भाजपा नेता अब हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस फैसले को लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं. भाजपा नेता और पार्षद पीयूष मिश्रा ने बताया कि परिसीमन में सड़कों के साथ ही भौगौलिक स्थिति को लेकर याचिका दायर की गई थी. हालांकि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया. फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ कमी रही, उसके बाद वकीलों से चर्चा कर हाई कोर्ट की डबल बैंच में जाया जाएगा.

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ये है पूरा मामला

परिसीमन को लेकर निर्दलीय पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा, शाहिन अख्तर, जयप्रकाश यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय जे दानी समेत अन्य ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क देते हुए कहा था कि परिसीमन में प्रारंभिक प्रकाशन में 4 नए वार्डों के नाम ही नहीं थे. सीधे अंतिम प्रकाशन में बताया गया कि ये 4 नए वार्ड होंगे. साथ ही निगम क्षेत्र से 4 जनगणना ब्लॉक गायब होने का आरोप लगाया था. प्रारंभिक प्रकाशन के वक्त वार्डों की सीमा कुछ और कह रहे थी. जबकि अंतिम प्रकाशन के बाद उसे बदल दी गई. इसके अलावा सुनवाई का मौका नहीं देने का तर्क भी हाईकोर्ट में याचिका करता ने लगाया था.

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