धमतरीः कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच धमतरी जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू (Night curfew) भी लगा दिया गया है. कलेक्टर जेपी मौर्य ने अधिकारियों की बैठक ली. धारा 144 के बाद अब जिले में बुधवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. जिसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात 9 बजे बंद करना होगा. हालांकि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा के संचालन में एक घंटा समय ज्यादा दिया गया है.
दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने निर्देश जारी किए हैं. जिसमें सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने के लिए समय तय किया गया है. आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 6 से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित किए जाएंगे. वहीं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात साढ़े 11 बजे तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे. साथ ही पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स आदेश से मुक्त रहेंगे.
दुकान के आगे लगानी होगी समय सारणी
सभी दुकानदारों को दुकान खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है. साथ ही उनसे कहा गया है कि वे अपने दुकान के सामने फ्लेक्स लगाकर समय प्रदर्शित करे. व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना और सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. व्यवसायियों को अपनी दुकान और संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा. दुकान और संस्थान में उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना होगा.
सूरजपुर: नाइट कर्फ्यू का नहीं हो रहा पालन
कंटेनमेंट जोन बनने पर बंद करनी होंगी दुकानें
कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी व्यवसाय बंद हो जाएंगे. साथ ही सभी नियमों का पालन करना होगा. अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा तो उसकी दुकान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा.