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दंतेवाड़ा में नाबालिग से रेप के बाद हत्या का केस, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

दंतेवाड़ा में दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने अलग अलग धाराओं में दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. nine year old girl raped and murdered इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को सात लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला भी दिया है. court sentenced life imprisonment मासूम बच्ची से अनाचार कर उसकी हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट दंतेवाड़ा ने आरोपी को यह कड़ी सजा सुनाई है. dantewada news update

court sentenced accused life imprisonment
कोर्ट ने आरोपी को दी उम्र कैद की सजा
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Published : Dec 24, 2022, 10:21 PM IST

दंतेवाड़ा: अपर लोक अभियोजक नीलिमा वर्मा ने बताया कि "साल 2020 में बीजापुर जिले के जांगला थाने में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया था. nine year old girl raped and murdered जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. court sentenced life imprisonment जिसका मामला प्रकाश में आया था.जस पर अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने अपने निर्णय में यह फैसला दिया. आरोपित ने नौ साल की मासूम बच्ची के साथ न केवल बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म जैसे घृणित अपराध किया. बल्कि इसके बाद अभियुक्त ने मासूम की गला दबाकर हत्या भी कर दी. ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति अपनाया जाना मृतिका एवं उसके परिजनों को दंडित किये जाने के समान होगा. आरोपित को धारा 302 में आजीवन कारावास और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा का निर्णय घोषित किया गया है" dantewada news update

यह भी पढ़ें: Dantewada: कटेकल्याण में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार


दुष्कर्म किए जाने का तथ्य साबित हुआ: अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली नीलिमा वर्मा अपर लोक अभियोजक ने बताया कि "डीएनए परीक्षण में आरोपित के द्वारा ही दुष्कर्म किये जाने का तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किया गया था. जिसके आधार पर अभियुक्त को नाबालिग मृत बच्ची के साथ हुये दुष्कर्म और हत्या के लिये दंडित किया गया. नानी ने अंतिम बार मृत बच्ची को आरोपी के साथ देखा था. गौरतलब है कि आरोपित केवल 19 साल का था. जिसने मृतका की नानी से झूठ बोलकर कहा कि कि वह उसे बाजार से वापस ले आयेगा. ऐसा झांसा देकर वह पीड़िता को अपने साथ ले गया था. जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर वापस आ गया था. जिसका शव मिलने पर मृतका की नानी ने मृतका को अंतिम बार आरोपित के साथ देखे जाने के आधार पर ही यह मामला पंजीबद्ध किया था." अब इस मामले में एक साल बाद फैसला आया है.

दंतेवाड़ा: अपर लोक अभियोजक नीलिमा वर्मा ने बताया कि "साल 2020 में बीजापुर जिले के जांगला थाने में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया था. nine year old girl raped and murdered जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. court sentenced life imprisonment जिसका मामला प्रकाश में आया था.जस पर अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने अपने निर्णय में यह फैसला दिया. आरोपित ने नौ साल की मासूम बच्ची के साथ न केवल बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म जैसे घृणित अपराध किया. बल्कि इसके बाद अभियुक्त ने मासूम की गला दबाकर हत्या भी कर दी. ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति अपनाया जाना मृतिका एवं उसके परिजनों को दंडित किये जाने के समान होगा. आरोपित को धारा 302 में आजीवन कारावास और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा का निर्णय घोषित किया गया है" dantewada news update

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दुष्कर्म किए जाने का तथ्य साबित हुआ: अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली नीलिमा वर्मा अपर लोक अभियोजक ने बताया कि "डीएनए परीक्षण में आरोपित के द्वारा ही दुष्कर्म किये जाने का तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किया गया था. जिसके आधार पर अभियुक्त को नाबालिग मृत बच्ची के साथ हुये दुष्कर्म और हत्या के लिये दंडित किया गया. नानी ने अंतिम बार मृत बच्ची को आरोपी के साथ देखा था. गौरतलब है कि आरोपित केवल 19 साल का था. जिसने मृतका की नानी से झूठ बोलकर कहा कि कि वह उसे बाजार से वापस ले आयेगा. ऐसा झांसा देकर वह पीड़िता को अपने साथ ले गया था. जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर वापस आ गया था. जिसका शव मिलने पर मृतका की नानी ने मृतका को अंतिम बार आरोपित के साथ देखे जाने के आधार पर ही यह मामला पंजीबद्ध किया था." अब इस मामले में एक साल बाद फैसला आया है.

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