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दंतेवाड़ा में 16 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश दिए हैं. लॉकडाउन में पूर्व में जारी प्रतिबंध लागू रहेंगे.

Dantewada Collector Deepak Soni
कलेक्टर दीपक सोनी
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Published : May 5, 2021, 10:26 PM IST

दंतेवाड़ाः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश दिए हैं. पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 18 अप्रैल से 6 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था.

जरूरी चीजों की मिलेगी छूट

इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी के तरफ से निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी. साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा. दुकानों को टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी. दुकानदार की ओर से 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाये और हितग्राहियों/लाभार्थियों को राशन वितरण किया जाएगा.

दंतेवाड़ा में 108 की टीम ने एंबुलेंस में कराया प्रसव, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

नियम के अनुसार होगा संचालन

जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेंगी. वहीं आवश्यक वस्तु, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात 9 बजे से सुबह 11 बजे तक दी गई है. फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, आटा चक्कियों और किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.

दंतेवाड़ाः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश दिए हैं. पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 18 अप्रैल से 6 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था.

जरूरी चीजों की मिलेगी छूट

इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी के तरफ से निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी. साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा. दुकानों को टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी. दुकानदार की ओर से 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाये और हितग्राहियों/लाभार्थियों को राशन वितरण किया जाएगा.

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नियम के अनुसार होगा संचालन

जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेंगी. वहीं आवश्यक वस्तु, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात 9 बजे से सुबह 11 बजे तक दी गई है. फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, आटा चक्कियों और किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.

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