दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने कोविड संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए कई प्रतिबंधों में ढील दी है. कलेक्टर ने बुधवार को नया आदेश जारी किया है. वैवाहिक कार्यक्रम घर होटल-रेस्टोरेंट में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति पहले की तरह है. आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी. परीक्षा देने वाले छात्र आ-जा सकते हैं. हालांकि सभा, जूलूस, धरना-प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन रिसॉर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पहले की तरह बंद रहेंगे.
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जानिए नए आदेश में आपके लिए क्या
- स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.
- छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आने-जाने की अनुमति होगी.
- कोचिंग क्लासेस और अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां पर रोक.
- मैरिज हॉल, सभा, जूलूस, धरना-प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल लोगों के लिए रहेंगे बंद
- वैवाहिक कार्यक्रम घर होटल-रेस्टोरेंट में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कर सकते हैं. अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं शामिल.
- अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में 20 लोग हो सकते हैं शामिल.
- सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी,
- शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम शाम 6 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे.
- फास्ट फूड का विक्रय केवल टेक अवे के माध्यम से ही किया जा सकेगा.
- दूध विक्रेता रात 8 बजे तक दूध बेच सकते हैं.
- कृषि, वनोपज संग्रहण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संबंधी सभी गतिविधियां कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत होंगे.
- 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ सरकारी कार्यालयों को खोलने की इजाजत.
- उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे.
- टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग काम पहले की तरह होंगे.