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दंतेवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मोबाइल लोकेशन पर गिरफ्तार

दंतेवाड़ा के किरन्दुल थाना क्षेत्र में किशोरी (teenager) को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और उस के साथ जबरिया दुष्कर्म (rape) किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट (Pasco Act) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन (mobile location) के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) किया है.

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Published : Sep 2, 2021, 7:14 PM IST

Accused of raping minor arrested on mobile location
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मोबाइल लोकेशन पर गिरफ्तार

दंतेवाड़ा: जिले के किरन्दुल थानांर्गत नाबालिग (minor) को बहला-फुसला कर भगाने और दुष्कर्म (rape) किए जाने के मामले में पुलिस (police) ने पीड़िता (victim) के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) करते हुए उसे जेल (Jail) भेज दिया है.

आरोपी ललित यादव निवासी किरन्दुल निवासी वार्ड नं. 05 वोरा कैम्प पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर किशोरी को घर से भगा ले गया. बचेली ले जा कर उस के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

इस मामले में परिजनों ने अज्ञात के द्वारा नाबालिग की अपहरण (Kidnapping) की शिकायत किरन्दुल थाने में की थी. पुलिस ने अपराध क्रमांक-49/2019 धारा 363 मा.द.वि. अपराध पंजीबद्ध (crime registered) किया था. अपहृता बालिका (kidnapped girl) को 30 अगस्त को बचेली रेलवे स्टेशन (railway station) के पास से बरामद किया गया. उसने पुलिस को आप बीती सुनाई. जिसके बाद प्रकरण (case) में आरोपी के खिलाफ धारा 366. 376 भादवि० 4 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान घायल

घटना के बाद से ही आरोपी चल रहा था फरार

आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी के मोबाईल नंबर को तकनीकी शाखा (technical branch) दन्तेवाड़ा द्वारा ट्रेस (trace) किया गया और उसे गौरगाव लाटापारा थाना मैतपुर जिला गरियाबंद से गिरफ्तार (Arrested) कर लिया गया. इस पूरी कार्रवाई में उप-निरीक्षक शशिकांत टंडन, प्र.आर. नरेश मण्डल एवं आरक्षक धनंजय गंजीर, लालाराम कुंजाम, मनोज साहू, गुड्डीरान कुंजाम आदि की प्रमुख भूमिका रही. आरोपी को न्यायालय (Court) में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड (judicial remand) पर भेजा गया है.

दंतेवाड़ा: जिले के किरन्दुल थानांर्गत नाबालिग (minor) को बहला-फुसला कर भगाने और दुष्कर्म (rape) किए जाने के मामले में पुलिस (police) ने पीड़िता (victim) के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) करते हुए उसे जेल (Jail) भेज दिया है.

आरोपी ललित यादव निवासी किरन्दुल निवासी वार्ड नं. 05 वोरा कैम्प पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर किशोरी को घर से भगा ले गया. बचेली ले जा कर उस के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

इस मामले में परिजनों ने अज्ञात के द्वारा नाबालिग की अपहरण (Kidnapping) की शिकायत किरन्दुल थाने में की थी. पुलिस ने अपराध क्रमांक-49/2019 धारा 363 मा.द.वि. अपराध पंजीबद्ध (crime registered) किया था. अपहृता बालिका (kidnapped girl) को 30 अगस्त को बचेली रेलवे स्टेशन (railway station) के पास से बरामद किया गया. उसने पुलिस को आप बीती सुनाई. जिसके बाद प्रकरण (case) में आरोपी के खिलाफ धारा 366. 376 भादवि० 4 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

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घटना के बाद से ही आरोपी चल रहा था फरार

आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी के मोबाईल नंबर को तकनीकी शाखा (technical branch) दन्तेवाड़ा द्वारा ट्रेस (trace) किया गया और उसे गौरगाव लाटापारा थाना मैतपुर जिला गरियाबंद से गिरफ्तार (Arrested) कर लिया गया. इस पूरी कार्रवाई में उप-निरीक्षक शशिकांत टंडन, प्र.आर. नरेश मण्डल एवं आरक्षक धनंजय गंजीर, लालाराम कुंजाम, मनोज साहू, गुड्डीरान कुंजाम आदि की प्रमुख भूमिका रही. आरोपी को न्यायालय (Court) में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड (judicial remand) पर भेजा गया है.

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