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अमित जोगी को जमानत मिलने पर बोलीं पत्नी ऋचा- 'एक बार फिर हुई न्याय की जीत'

मरवाही से पूर्व विधायक अमित जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद भी अमित को 3 अक्टूबर की रात जेल में ही काटनी पड़ेगी.

ऋचा जोगी
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Published : Oct 3, 2019, 8:43 PM IST

Updated : Oct 3, 2019, 9:01 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मरवाही से पूर्व विधायक अमित जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन फैसले की कॉपी हाईकोर्ट से पेंड्रा रोड के व्यवहार न्यायालय न पहुंचने पर गुरुवार की रात उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा.

अमित जोगी को जमानत मिलने पर बोलीं पत्नी ऋचा- 'एक बार फिर सत्य की जीत हुई है'

मामले में अमित की पत्नी ऋचा जोगी ने कहा कि, 'एक बार फिर न्याय की जीत हुई है'. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'कठिन समय में साथ देने वाले उन सभी जनों का आभार', उन्होंने कहा कि बीते 30 दिन हमारे लिए बहुत कठिन थे.'

दरअसल, चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. अमित जोगी 3 सितंबर से जेल में बंद थे. मामले में हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था और 3 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमित को जमानत दे दी है.

जेल में कटेगी रात

जमानत मिलने के बाद भी अमित को 3 अक्टूबर की रात जेल में ही काटनी पड़ेगी. इसके पीछे की वजह फैसले की कॉपी का समय से हाईकोर्ट से पेंड्रा रोड व्यवहार न्यायालय न पहुंच पाना है.

पढ़ें- GOOD NEWS: देश में दूसरे नंबर पर बिलासपुर जोन, राजनांदगांव छग का सबसे साफ स्टेशन

4 अक्टूबर को 11 बजे उच्च न्यायालय से जमानत की कॉपी मिलने के बाद अमित जोगी जेल से रिहा हो सकेंगे.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मरवाही से पूर्व विधायक अमित जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन फैसले की कॉपी हाईकोर्ट से पेंड्रा रोड के व्यवहार न्यायालय न पहुंचने पर गुरुवार की रात उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा.

अमित जोगी को जमानत मिलने पर बोलीं पत्नी ऋचा- 'एक बार फिर सत्य की जीत हुई है'

मामले में अमित की पत्नी ऋचा जोगी ने कहा कि, 'एक बार फिर न्याय की जीत हुई है'. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'कठिन समय में साथ देने वाले उन सभी जनों का आभार', उन्होंने कहा कि बीते 30 दिन हमारे लिए बहुत कठिन थे.'

दरअसल, चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. अमित जोगी 3 सितंबर से जेल में बंद थे. मामले में हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था और 3 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमित को जमानत दे दी है.

जेल में कटेगी रात

जमानत मिलने के बाद भी अमित को 3 अक्टूबर की रात जेल में ही काटनी पड़ेगी. इसके पीछे की वजह फैसले की कॉपी का समय से हाईकोर्ट से पेंड्रा रोड व्यवहार न्यायालय न पहुंच पाना है.

पढ़ें- GOOD NEWS: देश में दूसरे नंबर पर बिलासपुर जोन, राजनांदगांव छग का सबसे साफ स्टेशन

4 अक्टूबर को 11 बजे उच्च न्यायालय से जमानत की कॉपी मिलने के बाद अमित जोगी जेल से रिहा हो सकेंगे.

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बिलासपुर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष और मरवाही से पूर्व विधायक रहे अमित जोगी को बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है वही फैसले की कॉपी हाई कोर्ट से पेंड्रारॉड के व्यवहार न्यायालय में ना पहुँचने के चलते आज और जेल में ही रहना पड़ेगा।


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समीरा पैकरा की शिकायत पर अमित जोगी के खिलाफ हुई fir पर पिछले 3 सितंबर से जेल में बंद अमित जोगी को ज बडी राहत मिली है मामले में हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने 25 सितंबर को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था और आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमित को बड़ी राहत दी है और जमानत दे दी है पर फैसले की कॉपी हाईकोर्ट से पेंड्रारोड व्यवहार न्यायालय ना पहुचने के चलते आज अमित की रिहाई नही हो पाई है कल 11 बजे उच्च न्यायालय से जमानत की कॉपी मिलने के बाद अमित जोगी शुक्रवार को जेल से रिहा हो सकेंगे इस दौरान उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने कहा कि एक बार फिर सत्य की जीत हुई है साथ ही जैसा कि कठिन समय में साथ देने वाले उन सभी जनों का आभार देती हूं जिन्होंने कठिन समय पर जोगी परिवार और परिवार रूपी पार्टी का आभार जताया और कहा कि बीते 30 दिन हमारे लिए बहुत कठिन थे


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बाइट रिचा जोगी अमित जोगी की पत्नी
Last Updated : Oct 3, 2019, 9:01 PM IST
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