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ऋचा जोगी जाति मामला, संतकुमार नेताम ने हाईकोर्ट में फाइल किया कैवियट

ऋचा जोगी जाति प्रमाणपत्र प्रकरण में शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की तरफ से कैवियट फाइल की गई हैं. संत कुमार नेताम की ओर से हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है कि यदि छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ ऋचा जोगी द्वारा रिट याचिका फाइल की जाती है तो स्टे आवेदन की सुनवाई के दौरान पहले उन्हें सुनवाई का अवसर मिले.

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संतकुमार नेताम ने हाईकोर्ट में फाइल किया कैवियट
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Published : Oct 10, 2020, 6:41 AM IST

Updated : Oct 10, 2020, 7:00 AM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट में चर्चित ऋचा जोगी जाति प्रमाणपत्र प्रकरण में शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की तरफ से कैवियट फाइल की गई हैं. संत कुमार नेताम ने अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे के माध्यम से ऋचा जोगी के सागोन बंगला रायपुर के पते में कैविएट नोटिस भेजकर उच्च न्यायालय में कैविएट फाइल की है.

ऋचा जोगी जाति मामला

संतकुमार नेताम ने हाईकोर्ट में फाइल किया कैवियट

ऋचा रुपाली साधु उर्फ ऋचा अमित जोगी के द्वारा गलत जानकारी और बिना पूर्ण दस्तावेज पेश किए जाति प्रमाणपत्र मुंगेली में बनवाये जाने को लेकर संत कुमार नेताम ने जिलास्तरीय जाति छानबीन समिति के अध्यक्ष को शिकायत की थी.शिकायत में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की बात करते हुए उसे शीघ्र निरस्त करने की बात कही गई थी.

पढ़ें: ऋचा जोगी जाति मामला: भाई ऋषभ साधु ने पेश किए दस्तावेज, 12 अक्टूबर को फिर से पेशी

12 अक्टूबर तक मांगा जवाब

इस संबंध में जिलास्तरीय छानबीन समिति ने 29 सितंबर को नोटिस जारी कर 8 अक्टूबर तक जवाब मांगा था, लेकिन ऋचा की जगह उसके भाई छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित हुए.जिसके बाद ऋचा जोगी को दोबारा नोटिस भेजा गया है. नोटिस में उन्हें 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है.

संत कुमार नेताम की ओर से उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है कि यदि छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ रिट याचिका ऋचा जोगी द्वारा फाइल की जाती है तो स्टे आवेदन की सुनवाई के दौरान पहले उन्हें सुनवाई का अवसर मिले.

पढ़ें: सम्मान तो दूर हमारे मूल अधिकार भी छीन रही है कांग्रेस सरकार: रेणु जोगी

क्या है कैविएट याचिका

कैविएट का मतलब ऐसी याचिका है जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना कोर्ट अपना फैसला नहीं दे सकती है. कैविएट याचिका उच्चतम और उच्च न्यायालय में दाखिल की जाती है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट में चर्चित ऋचा जोगी जाति प्रमाणपत्र प्रकरण में शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की तरफ से कैवियट फाइल की गई हैं. संत कुमार नेताम ने अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे के माध्यम से ऋचा जोगी के सागोन बंगला रायपुर के पते में कैविएट नोटिस भेजकर उच्च न्यायालय में कैविएट फाइल की है.

ऋचा जोगी जाति मामला

संतकुमार नेताम ने हाईकोर्ट में फाइल किया कैवियट

ऋचा रुपाली साधु उर्फ ऋचा अमित जोगी के द्वारा गलत जानकारी और बिना पूर्ण दस्तावेज पेश किए जाति प्रमाणपत्र मुंगेली में बनवाये जाने को लेकर संत कुमार नेताम ने जिलास्तरीय जाति छानबीन समिति के अध्यक्ष को शिकायत की थी.शिकायत में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की बात करते हुए उसे शीघ्र निरस्त करने की बात कही गई थी.

पढ़ें: ऋचा जोगी जाति मामला: भाई ऋषभ साधु ने पेश किए दस्तावेज, 12 अक्टूबर को फिर से पेशी

12 अक्टूबर तक मांगा जवाब

इस संबंध में जिलास्तरीय छानबीन समिति ने 29 सितंबर को नोटिस जारी कर 8 अक्टूबर तक जवाब मांगा था, लेकिन ऋचा की जगह उसके भाई छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित हुए.जिसके बाद ऋचा जोगी को दोबारा नोटिस भेजा गया है. नोटिस में उन्हें 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है.

संत कुमार नेताम की ओर से उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है कि यदि छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ रिट याचिका ऋचा जोगी द्वारा फाइल की जाती है तो स्टे आवेदन की सुनवाई के दौरान पहले उन्हें सुनवाई का अवसर मिले.

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क्या है कैविएट याचिका

कैविएट का मतलब ऐसी याचिका है जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना कोर्ट अपना फैसला नहीं दे सकती है. कैविएट याचिका उच्चतम और उच्च न्यायालय में दाखिल की जाती है.

Last Updated : Oct 10, 2020, 7:00 AM IST
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