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मरवाही उपचुनाव: स्टार प्रचारकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी

मरवाही उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसमें प्रचार की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले से अनुमति सहित कई निर्देश शामिल हैं.

Gorella Pandra Marwahi Collector Office
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्टर कार्यालय
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Published : Oct 9, 2020, 3:42 PM IST

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: कोरोना महामारी (कोविड-19) के बीच मरवाही में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया है.

पढ़ें: मरवाही का महासमर: कांग्रेस ने झोंकी ताकत, मंत्री अमरजीत भगत को जीत का भरोसा

कोरोना वायरस के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी, नीतिपरख और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना महामारी के इस समय में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या को सीमित करते हुए 40 के स्थान पर 30 किया है.

यह भी पढ़ें: मरवाही उपचुनाव: कांग्रेस कार्यालय के सामने साड़ियों से भरा ट्रक जब्त, FIR दर्ज

20 से घटाकर 15 हुई संख्या

पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 से घटाकर 15 की गई है. स्टार प्रचारकों की सूची देने के लिए निर्धारित समय को 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन किया गया है. अब ये सूची निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन के भीतर पेश की जा सकेगी. जिन राजनैतिक दलों ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची पेश कर दी है. उन्हें फिर से संशोधित लिस्ट देनी होगी.

यह भी पढ़ें: मरवाही उपचुनाव: अमर अग्रवाल ने जिला प्रशासन पर लगाया एकतरफा काम करने का आरोप

48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

स्टार प्रचारकों की ओर से प्रचार की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र प्रचार शुरु होने से कम से कम 48 घंटे पहले पेश करना होगा, ताकि सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त समय से पहले सुनिश्चित की जा सके. ये सभी मापदंड तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: कोरोना महामारी (कोविड-19) के बीच मरवाही में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया है.

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कोरोना वायरस के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी, नीतिपरख और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना महामारी के इस समय में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या को सीमित करते हुए 40 के स्थान पर 30 किया है.

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20 से घटाकर 15 हुई संख्या

पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 से घटाकर 15 की गई है. स्टार प्रचारकों की सूची देने के लिए निर्धारित समय को 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन किया गया है. अब ये सूची निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन के भीतर पेश की जा सकेगी. जिन राजनैतिक दलों ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची पेश कर दी है. उन्हें फिर से संशोधित लिस्ट देनी होगी.

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48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

स्टार प्रचारकों की ओर से प्रचार की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र प्रचार शुरु होने से कम से कम 48 घंटे पहले पेश करना होगा, ताकि सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त समय से पहले सुनिश्चित की जा सके. ये सभी मापदंड तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे.

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