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बिलासपुर रेल मंडल में 15 मार्च को पेंशन लोक अदालत का आयोजन - Pension Lok Adalat organized on 15 March

रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 15 मार्च को बिलासपुर मंडल में पेंशन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. बकाया भुगतान, पेंशन भुगतान संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा.

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बिलासपुर रेल मंडल में 15 मार्च को पेंशन लोक अदालत का आयोजन
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Published : Feb 19, 2021, 9:59 PM IST

बिलासपुर: रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पेंशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक सभाकक्ष में आगामी 15 मार्च को सुबह 11 बजे से पेंशन लोक अदालत का आयोजन होगा.

5 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

पेंशन लोक अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने आवेदन दो प्रति में जमा करने होंगे. जिसमें पीएफ नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नम्बर लिखना अनिवार्य है. 5 मार्च 2021 तक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के पास आवेदन जमा कराने होंगे.

'लोकल' ने लौटाई खुशी, पटरी पर दौड़ी जिंदगी

पेंशन संबधी मामलों का होगा निपटारा

पेंशन लोक अदालत में पेंशन से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाता है. सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया को लेकर और पेंशन भुगतान संबंधी कोई शिकायत है तो वे इस अदालत का लाभ ले सकते हैं. इस पेंशन लोक अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला, नीतिगत मामलों और रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा.

बिलासपुर: रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पेंशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक सभाकक्ष में आगामी 15 मार्च को सुबह 11 बजे से पेंशन लोक अदालत का आयोजन होगा.

5 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

पेंशन लोक अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने आवेदन दो प्रति में जमा करने होंगे. जिसमें पीएफ नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नम्बर लिखना अनिवार्य है. 5 मार्च 2021 तक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के पास आवेदन जमा कराने होंगे.

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पेंशन संबधी मामलों का होगा निपटारा

पेंशन लोक अदालत में पेंशन से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाता है. सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया को लेकर और पेंशन भुगतान संबंधी कोई शिकायत है तो वे इस अदालत का लाभ ले सकते हैं. इस पेंशन लोक अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला, नीतिगत मामलों और रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा.

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