गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन सख्त हो गया है. लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाशइश दी. नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया.
जिले में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए प्रशासन ने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पूरे जिले में लॉकडाउन घोषित कर दिया है. लॉकडाउन के दौरान जिले को कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा.
शासकीय वाहनों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लाउड हेलर से अनाउंस करते हुए आम लोगों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. साथ ही मेडिकल दुकान निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि केवल शासकीय वाहन या शासकीय कार्य में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, एटीएम कैश वैन, एंबुलेंस, एलपीजी ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारक, परीक्षार्थी, मीडियाकर्मी, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकने वाले वाहनों को ही सिर्फ डीजल पेट्रोल दिया जाएगा.
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गाड़ियों में बैठने वालों की संख्या तय
आपात स्थिति में यात्रा के लिए चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में भी ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों के परिचालन की अनुमति रहेगी. नियम का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर चलानी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.
व्यापारियों से अपील
व्यापारी वर्ग से भी अपील की गई कि जमाखोरी और कालाबाजारी न करें. तय रेट या प्रिंट रेट से ऊपर किसी भी तरह की सामग्री विक्रय किए जाने की जानकारी होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दुकान भी सील कर दी जाएगी.