बिलासपुर : प्रदेश भर की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग, बोर्ड और बैनरों को लेकर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court news) में पीआईएल दायर की गई है. इससे पहले इसी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में मामले निराकृत कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में याचिकाकर्ता ने अब दोबारा जनहित याचिका दायर( PIL in Bilaspur High Court against illegal hoardings and banners) की.
किसने की है याचिका दायर : बिलासपुर सरकंडा में रहने वाले अंजना पांडेय ने अधिवक्ता एसबी पांडेय के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड और बैनरों को लेकर लगाई है . इस मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई तय की गई है. सड़कों पर मौजूद बिजली के खंबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग, बोर्ड और बैनर लगा दिए जाते (illegal hoardings and banners in chhattisgarh) हैं. इससे बिजली की रोशनी प्रभावित हो रही है और अक्सर इस कारण दुर्घटना होती है.
क्या है याचिका में मांग : याचिका में मांग की गई है कि अवैध होर्डिंग, बोर्ड और बैनर लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई और जुर्माना किया जाए. यह भी बताया गया है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. चीफ जस्टिस और डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान इस मामले में नगर पालिक निगम को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद नगर निगम को पक्षकार बनाते हुए नया मामला पेश किया गया है. अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.