बिलासपुर : राजनांदगांव जिले में 32 आरा मिलों को बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य शासन, सचिव वन विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब (High court summoned answer from state and central government) मांगा है.
32 आरा मिलों को बंद करने का डीएफओ ने दिया था आदेश
राज्य शासन ने 13 अगस्त 2021 को प्रदेश में संचालित आरा मिलों के संचालन नियम में संशोधन कर अधिसूचना जारी की थी. इसमें एक आरा मिल से दूसरे की दूरी 10 किलोमीटर तय की गई. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार हर 4 किलोमीटर पर आरा मिल रह सकती थी. अधिसूचना के आधार पर डीएफओ राजनांदगांव ने दिसम्बर 2021 को राजनांदगांव जिले की इस दायरे में आने वाली सभी 32 आरा मिलों को बंद करने का आदेश दिया. इसके खिलाफ कौशिल्या आरा मिल सहित 31 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन व केंद्र सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.