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हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना केस में डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आदेश

सिविल ड्रेस में घूमने वाले मिनिस्ट्रियल पुलिसकर्मियों की एरियर्स संबंधित अवमानना याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए DGP और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है.

Notice issued to DGP and Home Secretary
DGP और गृह सचिव को नोटिस जारी
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Published : Jun 22, 2020, 10:09 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिविल ड्रेस में घूमने वाले मिनिस्टीरियल पुलिसकर्मियों की एरियर्स संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है.

बता दें, तेजूमल और अन्य याचिकाकर्ता मिनिस्टीरियल पुलिसकर्मी के तौर पर कार्यरत हैं. यह पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रहते हुए पुलिस विभाग में बतौर स्टेनो और अन्य पदों पर काम कर रहे हैं. विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहे तेजूमल और अन्य ने अपने एरियर्स भुगतान को लेकर याचिका दायर की थी.

दिए गए थे एरियर्स भुगतान के आदेश

याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जनवरी में डीजीपी और गृह सचिव को आदेश जारी कर 3 महीने के भीतर नियमानुसार एरियर्स भुगतान का आदेश जारी किया था. तय समय सीमा में भुगतान नहीं होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मामले में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है.

अवमानना का मामला चलाया जाए?

जारी नोटिस में हाईकोर्ट ने पूछा कि पूर्व में जारी किए गए स्पष्ट आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को भुगतान नहीं करने पर क्यों न आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए ?

मामले में सुनवाई जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई. वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट में 4 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिविल ड्रेस में घूमने वाले मिनिस्टीरियल पुलिसकर्मियों की एरियर्स संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है.

बता दें, तेजूमल और अन्य याचिकाकर्ता मिनिस्टीरियल पुलिसकर्मी के तौर पर कार्यरत हैं. यह पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रहते हुए पुलिस विभाग में बतौर स्टेनो और अन्य पदों पर काम कर रहे हैं. विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहे तेजूमल और अन्य ने अपने एरियर्स भुगतान को लेकर याचिका दायर की थी.

दिए गए थे एरियर्स भुगतान के आदेश

याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जनवरी में डीजीपी और गृह सचिव को आदेश जारी कर 3 महीने के भीतर नियमानुसार एरियर्स भुगतान का आदेश जारी किया था. तय समय सीमा में भुगतान नहीं होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मामले में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है.

अवमानना का मामला चलाया जाए?

जारी नोटिस में हाईकोर्ट ने पूछा कि पूर्व में जारी किए गए स्पष्ट आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को भुगतान नहीं करने पर क्यों न आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए ?

मामले में सुनवाई जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई. वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट में 4 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी.

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