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अंतागढ़ टेप कांड : जोगी, मंतूराम समेत 5 लोगों को नोटिस जारी, 15 दिन में मांगा जवाब

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Published : Nov 25, 2019, 6:36 PM IST

Updated : Nov 25, 2019, 9:03 PM IST

अंतागढ़ टेपकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जीत जोगी समेत 8 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने 5 लोगों से वॉइस सैंपल मामले में 15 दिन में जवाब मांगा है.

जोगी, मंतूराम समेत 8 लोगों को नोटिस जारी

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की कथित अंतागढ़ टेपकांड में फंसे पूर्व मुख्यमंती अजीत जोगी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. पूर्व सीएम अजीत जोगी समेत राजेश मूणत, मंतूराम पवार, अमित जोगी समेत पुनीत गुप्ता को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगे हैं.

जोगी, मंतूराम समेत 8 लोगों को नोटिस जारी

दरअसल, अंतागढ़ टेपकांड में डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और अजीत जोगी, अमित जोगी की वॉयस सैंपल लिए जाने के लिए SIT का आवेदन रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने इस मसले पर रिविजन पिटिशन दायर किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

वॉयस सैंपल के लिए हाईकोर्ट से आग्रह
बता दें कि जस्टिस शरद गुप्ता की कोर्ट में पेश रिवीजन पिटिशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि अभियुक्तों को आदेशित करें कि वह वॉयस सेंपल दें.

जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दिया था आदेश
इस मामले को लेकर पूर्व में दायर याचिका में 21 फरवरी 2019 में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया था कि- 'SIT ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों'. SIT के विधि सम्मत होने को लेकर प्रश्न उठाती याचिका भी हाईकोर्ट में अभी लंबित है'

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की कथित अंतागढ़ टेपकांड में फंसे पूर्व मुख्यमंती अजीत जोगी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. पूर्व सीएम अजीत जोगी समेत राजेश मूणत, मंतूराम पवार, अमित जोगी समेत पुनीत गुप्ता को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगे हैं.

जोगी, मंतूराम समेत 8 लोगों को नोटिस जारी

दरअसल, अंतागढ़ टेपकांड में डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और अजीत जोगी, अमित जोगी की वॉयस सैंपल लिए जाने के लिए SIT का आवेदन रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने इस मसले पर रिविजन पिटिशन दायर किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

वॉयस सैंपल के लिए हाईकोर्ट से आग्रह
बता दें कि जस्टिस शरद गुप्ता की कोर्ट में पेश रिवीजन पिटिशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि अभियुक्तों को आदेशित करें कि वह वॉयस सेंपल दें.

जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दिया था आदेश
इस मामले को लेकर पूर्व में दायर याचिका में 21 फरवरी 2019 में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया था कि- 'SIT ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों'. SIT के विधि सम्मत होने को लेकर प्रश्न उठाती याचिका भी हाईकोर्ट में अभी लंबित है'

Intro:बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड में फंसे पूर्व के दोनों मुख्यमंत्री डाॅ रमन सिंह व अजीत जोगी सहित पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक मंतुराम विधायक, अमित जोगी और डाॅ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। रायपुर विशेष कोर्ट के निर्देश के बाद भी वाॅइस सेम्पल नहीं दिए के बाद आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने डाॅ. रमन व अजीत जोगी सहित सभी 8 को 15 दिन की मोहलत देते हुए नोटिस जारी कर दिया है।Body:अंतागढ़ टेप कांड में अभियुक्त बनाए गए डॉ पुनीत गुप्ता मंतुराम पवार और अजित जोगी अमित जोगी की वॉयस सेंपल लिए जाने का SIT का आवेदन रायपुर कोर्ट ने ख़ारिज किया था। राज्य सरकार ने इस मसले पर रिविजन पिटिशन दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने तीन हफ़्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस शरद गुप्ता की कोर्ट में पेश रिवीजन पिटिशन में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि, अभियुक्तों को आदेशित करें कि वह वॉयस सेंपल दें।Conclusion:विदित हो कि,इस मामले को लेकर पूर्व में दायर याचिका में 21 फ़रवरी 2019 में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया था कि-
“SIT ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों “
SIT के विधि सम्मत होने को लेकर प्रश्न उठाती याचिका भी हाईकोर्ट में अभी लंबित है।
Last Updated : Nov 25, 2019, 9:03 PM IST
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