बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की कथित अंतागढ़ टेपकांड में फंसे पूर्व मुख्यमंती अजीत जोगी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. पूर्व सीएम अजीत जोगी समेत राजेश मूणत, मंतूराम पवार, अमित जोगी समेत पुनीत गुप्ता को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगे हैं.
दरअसल, अंतागढ़ टेपकांड में डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और अजीत जोगी, अमित जोगी की वॉयस सैंपल लिए जाने के लिए SIT का आवेदन रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने इस मसले पर रिविजन पिटिशन दायर किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
वॉयस सैंपल के लिए हाईकोर्ट से आग्रह
बता दें कि जस्टिस शरद गुप्ता की कोर्ट में पेश रिवीजन पिटिशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि अभियुक्तों को आदेशित करें कि वह वॉयस सेंपल दें.
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दिया था आदेश
इस मामले को लेकर पूर्व में दायर याचिका में 21 फरवरी 2019 में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया था कि- 'SIT ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों'. SIT के विधि सम्मत होने को लेकर प्रश्न उठाती याचिका भी हाईकोर्ट में अभी लंबित है'