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COVID-19: बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिलासपुर में भी नाइट कर्फ्यू (Night curfew ) लगा दिया गया है. कलेक्टर सारांश मित्तर ने नाइट कर्फ्यू को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब शहर में आगामी आदेश तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी तरह की पाबंदी रहेगी. साथ ही कोरोना गाइडलाइन पालन करने का भी निर्देश दिए गए हैं.

नाइट कर्फ्यू,  Night curfew
बिलासपुर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू
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Published : Mar 31, 2021, 4:09 PM IST

बिलासपुरः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिलासपुर जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. बुधवार को कलेक्टर सारांश मित्तर ने नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. शहर में आगामी आदेश तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही दुकाने खुलेंगी. वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा रात 10 बजे तक ही खोले जा सकेंगे. रात 11.30 बजे तक केवल टेकअवे और होम डिलीवरी की छूट होगी.

इन जिलों में पहले से ही है नाइट कर्फ्यू

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसके चलते रायपुर सहित प्रदेश के 15 जिलों में मंगलवार को ही नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी. इन जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया. रायपुर समेत 9 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था. जबकि जगदलपुर सहित अन्य 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लागू होगा. संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था. साथ ही जिलों में कोरोना गाइडलाइन पालन करने का भी निर्देश दिए थे.

CORONA: नए मरीजों और मौतों के मामले में टॉप 3 पर छत्तीसगढ़

नियमों का कड़ाई से होगा पालन

प्रदेश की राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद कोरबा, बालोद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोंडागांव और रायगढ़ में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे. वहीं अंबिकापुर, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरिया, जांजगीर-चाम्पा और जशपुर में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी. कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाकर समय-सारणी लगाने का निर्देश दिए हैं.

बिलासपुरः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिलासपुर जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. बुधवार को कलेक्टर सारांश मित्तर ने नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. शहर में आगामी आदेश तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही दुकाने खुलेंगी. वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा रात 10 बजे तक ही खोले जा सकेंगे. रात 11.30 बजे तक केवल टेकअवे और होम डिलीवरी की छूट होगी.

इन जिलों में पहले से ही है नाइट कर्फ्यू

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसके चलते रायपुर सहित प्रदेश के 15 जिलों में मंगलवार को ही नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी. इन जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया. रायपुर समेत 9 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था. जबकि जगदलपुर सहित अन्य 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लागू होगा. संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था. साथ ही जिलों में कोरोना गाइडलाइन पालन करने का भी निर्देश दिए थे.

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नियमों का कड़ाई से होगा पालन

प्रदेश की राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद कोरबा, बालोद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोंडागांव और रायगढ़ में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे. वहीं अंबिकापुर, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरिया, जांजगीर-चाम्पा और जशपुर में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी. कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाकर समय-सारणी लगाने का निर्देश दिए हैं.

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