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झीरम हमला : नक्सलियों की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने की खारिज - कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका खारिज

झीरम नक्सली हमले मामले में हाईकोर्ट ने नक्सलियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. नक्सली कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका NIA कोर्ट से खारिज होने के बाद दोनों ने HC में जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी है.

हाईकोर्ट
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Published : Nov 23, 2020, 6:30 PM IST

बिलासपुर : झीरम घाटी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार नक्सलियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने झीरमकांड में गिरफ्तार नक्सली कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है.

कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका NIA कोर्ट से खारिज होने के बाद दोनों ने HC में जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी है. 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड में जिन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई उनमें से एक कवासी कोसा और दूसरा हिड़मा है. घटना के 3 दिनों बाद भारी हथियारों के साथ कोसा और हिड़मा की गिरफ्तारी हुई थी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम श्रीवास्तव के डिवीजन बेंच में हुई.

पढ़ें : बिलासपुर: झीरम मामले में दर्ज FIR की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

झीरम कांड हमला

25 मई 2013 को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का काफिला कांग्रेस की परिवर्तन रैली यात्रा में था. इस काफिले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत कांग्रेस नेताओं और सुरक्षाकर्मी भी इस हमले में मारे गए थे. जब यह काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था तब घात लगाकर नक्सलियों ने 27 नेताओं और सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था.

बिलासपुर : झीरम घाटी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार नक्सलियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने झीरमकांड में गिरफ्तार नक्सली कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है.

कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका NIA कोर्ट से खारिज होने के बाद दोनों ने HC में जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी है. 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड में जिन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई उनमें से एक कवासी कोसा और दूसरा हिड़मा है. घटना के 3 दिनों बाद भारी हथियारों के साथ कोसा और हिड़मा की गिरफ्तारी हुई थी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम श्रीवास्तव के डिवीजन बेंच में हुई.

पढ़ें : बिलासपुर: झीरम मामले में दर्ज FIR की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

झीरम कांड हमला

25 मई 2013 को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का काफिला कांग्रेस की परिवर्तन रैली यात्रा में था. इस काफिले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत कांग्रेस नेताओं और सुरक्षाकर्मी भी इस हमले में मारे गए थे. जब यह काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था तब घात लगाकर नक्सलियों ने 27 नेताओं और सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था.

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