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अजीत जोगी जाति मामला: HC में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बहस पूरी

अजीत जोगी के जाति मामले में अब हाईकोर्ट में अंतिम दौर की बहस चल रही है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बहस पूरी कर ली है. अब मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

अजीत जोगी
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Published : Feb 1, 2020, 7:14 PM IST

Updated : Feb 1, 2020, 8:00 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में अजीत जोगी जाति मामले में सुनवाई हुई. जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है. अब मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

HC में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बहस पूरी

बता दें कि अजीत जोगी के जाति मामले में अब अंतिम दौर की बहस चल रही है. अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था. इसके साथ ही अजीत जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था.

पढ़ेे: जामिया फायरिंग: आरोपी को 14 दिनों के लिए बाल सुधार गृह में भेजा गया

जोगी ने कमेटी की इसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही संत कुमार नेताम और अन्य लोगों ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की हुई है. हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने वाले याचिकाकर्ताओं को आवश्यक पक्षकार मानने से इंकार कर दिया था.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में अजीत जोगी जाति मामले में सुनवाई हुई. जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है. अब मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

HC में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बहस पूरी

बता दें कि अजीत जोगी के जाति मामले में अब अंतिम दौर की बहस चल रही है. अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था. इसके साथ ही अजीत जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था.

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जोगी ने कमेटी की इसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही संत कुमार नेताम और अन्य लोगों ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की हुई है. हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने वाले याचिकाकर्ताओं को आवश्यक पक्षकार मानने से इंकार कर दिया था.

Intro:अजीत जोगी के जाति मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। Body:बता दें कि अजीत जोगी के जाति मामले में अब अंतिम दौर की बहस चल रही है। गौरतलब है कि जोगी को आदिवासी मानने से हाई पावर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में इंकार कर दिया था। इसके साथ ही अजीत जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को भी कमेटी ने रद्द कर दिया था। जोगी ने कमेटी के इसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही संत कुमार नेताम व अन्य लोगों ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की हुई है। हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं को आवश्यक पक्षकार माननीय से इनकार कर दिया था।Conclusion: मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल द्वारा कि जा रही है।
Last Updated : Feb 1, 2020, 8:00 PM IST
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