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मंत्री जयसिंह अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत, SC-ST एक्ट के तहत दर्ज हुई FIR निरस्त

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को SC-ST एक्ट के तहत दर्ज केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ की गई एफआईआर को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है.

Minister Jai Singh Agarwal Minister Jai Singh Aggarwal
मंत्री जयसिंह अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत
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Published : Oct 31, 2020, 8:04 PM IST

Updated : Oct 31, 2020, 9:31 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को SC-ST एक्ट के तहत दर्ज FIR केस में बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एफआईआर को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि स्पेशल कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन इसके लिए थाने और एसपी के पास शिकायत नहीं की गई थी. जिसका लाभ मंत्री जयसिंह और दूसरे याचिकाकर्ता को मिला है.

दरअसल, कोरबा के चुईया निवासी दुख लाल कंवर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए निचली अदालत ने आदेश जारी किया था. जिसके बाद कोरबा के अजाक थाने में एससी-एसटी एक्ट 1989 के तहत मंत्री जय सिंह और सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस एफआईआर के खिलाफ जयसिंह अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहां था कि शिकायतकर्ता ने अपना आवेदन सीधे स्पेशल जज की कोर्ट में सीआरपीसी 156(3) के तहत दिया था.

पढ़ें-बिलासपुर: पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से नोटिस

स्पेशल कोर्ट का आदेश निरस्त

याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कहा गया कि बिना धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के भाग 1 और 3 का अनुपालन किए निचली अदालत का आदेश विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है. शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास 156 (3) में आवेदन करना था, जो नहीं किया गया. इसलिए स्पेशल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर सहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को SC-ST एक्ट के तहत दर्ज FIR केस में बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एफआईआर को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि स्पेशल कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन इसके लिए थाने और एसपी के पास शिकायत नहीं की गई थी. जिसका लाभ मंत्री जयसिंह और दूसरे याचिकाकर्ता को मिला है.

दरअसल, कोरबा के चुईया निवासी दुख लाल कंवर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए निचली अदालत ने आदेश जारी किया था. जिसके बाद कोरबा के अजाक थाने में एससी-एसटी एक्ट 1989 के तहत मंत्री जय सिंह और सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस एफआईआर के खिलाफ जयसिंह अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहां था कि शिकायतकर्ता ने अपना आवेदन सीधे स्पेशल जज की कोर्ट में सीआरपीसी 156(3) के तहत दिया था.

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स्पेशल कोर्ट का आदेश निरस्त

याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कहा गया कि बिना धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के भाग 1 और 3 का अनुपालन किए निचली अदालत का आदेश विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है. शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास 156 (3) में आवेदन करना था, जो नहीं किया गया. इसलिए स्पेशल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर सहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है.

Last Updated : Oct 31, 2020, 9:31 PM IST
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