बिलासपुर : प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 82 फीसदी आरक्षण लागू करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. नई आरक्षण नीति को बिलासपुर के रहने वाले आदित्य तिवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
इस याचिका में कहा गया है कि, 'राज्य सरकार की बनाई गई आरक्षण नीति और उसका अध्यादेश असंतुलित है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक फैसले में निर्णय सुनाते हुए कहा था कि, किसी भी राज्य में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता'.
याचिकाकर्ता आदित्य तिवारी ने बताया कि, 'आरक्षण नीति में सामान्य वर्ग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है और इस आरक्षण नीति से सर्वाधिक नुकसान मध्यम वर्ग का होगा'.
नई आरक्षण नीति लागू होते ही इसके खिलाफ प्रदेश के सवर्ण वर्ग आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और बीते दिनों प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया है.
नई आरक्षण नीति
- अनुसूचित जाति- 13% आरक्षण
- अनुसूचित जनजाति- 32% आरक्षण
- अन्य पिछड़ा वर्ग- 27% आरक्षण
- गरीब सवर्ण आरक्षण- 10% आरक्षण