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पूर्व IPS मुकेश गुप्ता की मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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Published : Feb 28, 2020, 9:32 PM IST

ट्रस्ट को लेकर लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर शासन ने जांच के आदेश दिए थे. जिसे रोकने के लिए ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कि थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.

High court reserved verdict in Mikki Memorial Trust case
मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

बिलासपुर: मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट अनियमितता मामले में शासन की जांच पर रोक लगाने के लिए दायर ट्रस्ट की याचिका पर चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी पी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बता दें कि मिक्की मेमोरियल आई इंस्टिट्यूट पूर्व IPS मुकेश गुप्ता की संचालित ट्रस्ट है. ट्रस्ट को लेकर लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर शासन ने जांच के आदेश दिए थे. जिसे रोकने के लिए ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कि थी.

खारिज हो चुकी है याचिका

पूर्व में जस्टिस कोशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि शासन, न्यास अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है. याचिकाकर्ता को कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था. जिसके बाद मामले में ट्रस्ट ने रिट अपील डिवीजन बेंच में दाखिल की थी.

बिलासपुर: मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट अनियमितता मामले में शासन की जांच पर रोक लगाने के लिए दायर ट्रस्ट की याचिका पर चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी पी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बता दें कि मिक्की मेमोरियल आई इंस्टिट्यूट पूर्व IPS मुकेश गुप्ता की संचालित ट्रस्ट है. ट्रस्ट को लेकर लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर शासन ने जांच के आदेश दिए थे. जिसे रोकने के लिए ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कि थी.

खारिज हो चुकी है याचिका

पूर्व में जस्टिस कोशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि शासन, न्यास अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है. याचिकाकर्ता को कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था. जिसके बाद मामले में ट्रस्ट ने रिट अपील डिवीजन बेंच में दाखिल की थी.

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