ETV Bharat / state

मीसाबंदी पेंशन मामले में HC ने सुरक्षित रखा फैसला - मीसाबंदी पेंशन मामले में सुरक्षित फैसला

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने मीसाबंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ कई प्रभावितों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है.

File
फाइल
author img

By

Published : Mar 13, 2020, 5:06 PM IST

बिलासपुर: मीसाबंदी पेंशन मामले में दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

क्या है मामला?

मीसाबंदियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने 2008 में सम्मान निधि के रूप में 5000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया था. जिसे बाद में बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है. जिसके खिलाफ इसके लाभार्थियों ने हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

बिलासपुर: मीसाबंदी पेंशन मामले में दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

क्या है मामला?

मीसाबंदियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने 2008 में सम्मान निधि के रूप में 5000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया था. जिसे बाद में बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है. जिसके खिलाफ इसके लाभार्थियों ने हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.