बिलासपुर: जाति मामले में जोगी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. एक बार फिर अजीत जोगी को हाइकोर्ट से झटका लगा है. बिलासपुर सिविल लाइन थाने में अजीत जोगी के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली है.
समिति की रिपोर्ट आने के बाद हुई FIR
हाईकोर्ट ने जोगी के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. जोगी के खिलाफ उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से बिलासपुर सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई गई थी. बता दें कि छानबीन समिति की रिपोर्ट में जोगी को आदिवासी नहीं माना गया है.
जस्टिस सामंत ने दिया फैसला
जस्टिस आर.सी.एस सामंत ने अजीत जोगी की उस याचिका पर फैसला दिया है, जिसमें अजीत जोगी की ओर से यह दलील दी गई थी कि जिस एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ अपराध दर्ज हुआ है वह 2013 में अस्तित्व में आया है और प्रमाणपत्र 1967 में बना था.