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PRSU में LLM की परीक्षाएं पोस्टपोन्ड, तय तिथि से 21 दिन बाद होगा एग्जाम - रविशंकर कॉलेज प्रबंधन

हाईकोर्ट ने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में एलएलएम की परीक्षा मामले में सुनवाई की. सुनवाई में हाईकोर्ट ने तय तिथि से 21 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Nov 25, 2020, 3:56 PM IST

बिलासपुर: रायपुर स्थित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में LLM फस्ट और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन एग्जाम कोरोना काल की भेंट चढ़ गई. जानकारी के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रहने वाले विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में कोरोना की वजह से परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी, जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई में याचिका को खारिज कर दिया है. रविशंकर कॉलेज प्रबंधन को एग्जाम की तिथि तय समय में न लेकर 21 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है.

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प्रदेश के अलग-अलग जिलों के छात्र-छात्राओं ने कोरोना की वजह से एग्जाम की तैयारी में आ रही दिक्कतें और बाहर से आकर कॉलेज आने की परेशानी का हवाला दिया था. इसके मद्देनजर आयोजित होने वाली परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी.

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यूनिवर्सिटी ने की थी परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील

वहीं मामले में यूनिवर्सिटी के तरफ से कहा गया था कि, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जा रही है. इसलिए परीक्षा आयोजित को रद्द करने की मांग नहीं पूरी की जा सकती है.मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की है.

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बिलासपुर: रायपुर स्थित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में LLM फस्ट और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन एग्जाम कोरोना काल की भेंट चढ़ गई. जानकारी के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रहने वाले विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में कोरोना की वजह से परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी, जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई में याचिका को खारिज कर दिया है. रविशंकर कॉलेज प्रबंधन को एग्जाम की तिथि तय समय में न लेकर 21 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है.

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प्रदेश के अलग-अलग जिलों के छात्र-छात्राओं ने कोरोना की वजह से एग्जाम की तैयारी में आ रही दिक्कतें और बाहर से आकर कॉलेज आने की परेशानी का हवाला दिया था. इसके मद्देनजर आयोजित होने वाली परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी.

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यूनिवर्सिटी ने की थी परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील

वहीं मामले में यूनिवर्सिटी के तरफ से कहा गया था कि, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जा रही है. इसलिए परीक्षा आयोजित को रद्द करने की मांग नहीं पूरी की जा सकती है.मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की है.

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