बिलासपुर : हाईकोर्ट ने गणेश हाथी को लेकर दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने वन विभाग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से मामले में जानकारी दी गई है कि गणेश हाथी जिसे बीती 23 जुलाई को पकड़ लिया गया है. मामले में युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए वन विभाग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
बंधक बनाना कानून का उल्लंघन
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि गणेश हाथी को वन विभाग ने रिहैबिलिटेशन में रखने का निर्देश दिया है, जबकि नियम के मुताबिक उसे हाथी रहवास क्षेत्र में पहले रखा जाना चाहिए था. बंधक बनाना कानून का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने अपनी याचिका में पूर्व में सोनू नामक हाथी को बंधक बनाए जाने के मामले का भी हवाला दिया है.