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स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पार्थ कंपनी को टेंडर से किया बाहर, HC ने मांगा जवाब - Writ petition in high court

बिलासपुर हाइकोर्ट में पार्थ ओफ्लिंक्स कंपनी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ टेंडर को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड से जवाब तलब किया है.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Nov 25, 2020, 5:14 PM IST

बिलासपुर: हाइकोर्ट में पार्थ ओफ्लिंक्स कंपनी की याचिका पर सुनवाई हुई. पार्थ ओफ्लिंक्स कंपनी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ सड़क के टेंडर मामले में याचिका दायर की थी. याचिका की बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने अरपा किनारे सड़क टेंडर मामले में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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पार्थ कम्पनी ने हाईकोर्ट में लगाई थी रिट पिटिशन

याचिकाकर्ता के मुताबिक स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 94 करोड़ की योजना के लिए पहले टेंडर निकाला था. टेंडर में प्रतिभागियों की ओर से सही तरह आवेदन नहीं आने पर कई बार टेंडर निरस्त कर दिया गया. अब नया टेंडर बुलाया गया, जिसमें पार्थ ओफ्लिंक्स कम्पनी ने भी हिस्सा लिया. शुरुआत में इस कम्पनी को टेंडर दिया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया. इसके बाद पार्थ कंपनी ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन लगाई. इस मामले में चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने सुनवाई की.

नान घोटाले में IAS अनिल टुटेजा को बड़ी राहत, HC से मिली अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक शहर में अरपा नदी के किनारे इंदिरा सेतु से शनिचरी वाल्मीकि चौक तक सड़क बनाई जानी है. इसी तरह नदी के उस पार सरकंडा की ओर भी सड़क बनेगी. पहले सरकार ने तिलक नगर गोंड पारा, शनिचरी में इस जद में आने वाले मकानों, दुकानों और लकड़ी टाल के निर्माण को तोड़कर हटाया था. यहां रहने वालों को शहर में दूसरी जगह विस्थापित किया गया. बाद में इस इलाके में एक और 6 लेन सड़क और नदी के दूसरी ओर 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए टेंडर निकाला गया था.

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हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड से किया जवाब तलब

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हमें सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रक्रिया से बाहर किया गया है. जबकि आवश्यक टर्म्स कन्डीशन की जानकारी प्रतिवादी को पहले ही दी जा चुकी थी. मामले में दोनों पक्षों की ओर से पूरी सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है.स्मार्ट सिटी लिमिटेड को समुचित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

बिलासपुर: हाइकोर्ट में पार्थ ओफ्लिंक्स कंपनी की याचिका पर सुनवाई हुई. पार्थ ओफ्लिंक्स कंपनी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ सड़क के टेंडर मामले में याचिका दायर की थी. याचिका की बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने अरपा किनारे सड़क टेंडर मामले में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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याचिकाकर्ता के मुताबिक स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 94 करोड़ की योजना के लिए पहले टेंडर निकाला था. टेंडर में प्रतिभागियों की ओर से सही तरह आवेदन नहीं आने पर कई बार टेंडर निरस्त कर दिया गया. अब नया टेंडर बुलाया गया, जिसमें पार्थ ओफ्लिंक्स कम्पनी ने भी हिस्सा लिया. शुरुआत में इस कम्पनी को टेंडर दिया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया. इसके बाद पार्थ कंपनी ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन लगाई. इस मामले में चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने सुनवाई की.

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हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक शहर में अरपा नदी के किनारे इंदिरा सेतु से शनिचरी वाल्मीकि चौक तक सड़क बनाई जानी है. इसी तरह नदी के उस पार सरकंडा की ओर भी सड़क बनेगी. पहले सरकार ने तिलक नगर गोंड पारा, शनिचरी में इस जद में आने वाले मकानों, दुकानों और लकड़ी टाल के निर्माण को तोड़कर हटाया था. यहां रहने वालों को शहर में दूसरी जगह विस्थापित किया गया. बाद में इस इलाके में एक और 6 लेन सड़क और नदी के दूसरी ओर 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए टेंडर निकाला गया था.

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हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड से किया जवाब तलब

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हमें सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रक्रिया से बाहर किया गया है. जबकि आवश्यक टर्म्स कन्डीशन की जानकारी प्रतिवादी को पहले ही दी जा चुकी थी. मामले में दोनों पक्षों की ओर से पूरी सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है.स्मार्ट सिटी लिमिटेड को समुचित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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