बिलासपुर: सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मामले में आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित की गई है. याचिका में प्रदेश के अभ्यर्थी और प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में अंतर को चुनौती दी गई है. इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी.
प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष और राज्य के अभ्यर्थियों के लिये 35 वर्ष की आयु तय की गई है, जिसे याचिकाकर्ता उदय अडाऊ ने हाईकोर्ट में एक रिटेन याचिका दायर कर उम्र सीमा को चुनौती दिया है.
इस पर पूर्व में हाईकोर्ट के एकलपीठ में सुनवाई हुई थी और अब इसे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में भेज दिया गया है.