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जोगी को झटके पर झटका, हाईकोर्ट ने मानहानि केस पर लगाया स्टे - अजीत जोगी हाईकोर्ट स्टे

हाईकोर्ट ने अजीत जोगी द्वारा अंग्रेजी अखबार के खिलाफ मानहानि के केस पर स्टे लगा दिया है.

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) अजीत जोगी
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Published : Sep 19, 2019, 8:29 PM IST

Updated : Sep 19, 2019, 9:47 PM IST

बिलासपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. जोगी द्वारा लगाए गए मानहानि के केस में चल रही कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है.

हाईकोर्ट ने मानहानि केस पर लगाया स्टे

दरअसल, अजीत जोगी ने अंतगाढ़ टेप केस को लेकर अंग्रेजी अखबार द्वारा खबर छापे जाने के बाद अखबार के संवाददाता, चीफ एडिटर और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. जोगी ने ये केस रायपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया था.

जोगी द्वारा केस करने के बाद अखबार के चेयरमैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मानहानि के केस में हो रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी है. वहीं अब जोगी इस फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर सकते हैं.

बिलासपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. जोगी द्वारा लगाए गए मानहानि के केस में चल रही कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है.

हाईकोर्ट ने मानहानि केस पर लगाया स्टे

दरअसल, अजीत जोगी ने अंतगाढ़ टेप केस को लेकर अंग्रेजी अखबार द्वारा खबर छापे जाने के बाद अखबार के संवाददाता, चीफ एडिटर और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. जोगी ने ये केस रायपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया था.

जोगी द्वारा केस करने के बाद अखबार के चेयरमैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मानहानि के केस में हो रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी है. वहीं अब जोगी इस फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर सकते हैं.

Intro:अजीत जोगी एकबार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं । आज हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जोगी द्वारा दायर इंडियन एक्सप्रेस समूह के खिलाफ मानहानि के प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया है ।


Body:अजीत जोगी ने अंतागढ़ प्रकरण को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से संवंधित संवाददाता,चीफ एडिटर व अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था । जोगी ने रायपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था । आज हाईकोर्ट ने लोवर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दी है ।


Conclusion:हाईकोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस की ओर से चेयरमैन विवेक गोयनका और अन्य की ओर से याचिका पेश की गई थी । अब देखना होगा कि इस मामले में अजीत जोगी आगे क्या रुख अपनाते हैं । जोगी जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में अपील कर सकते हैं ।
विशाल झा.... बिलासपुर
Last Updated : Sep 19, 2019, 9:47 PM IST
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