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बिलासपुर लॉकडाउन: हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई 31 जुलाई तक रहेगी बंद

बिलासपुर में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसे देखते हुए 23 से 31 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केसेज़ की सुनवाई टाल दी गई है.

High court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jul 24, 2020, 4:41 AM IST

Updated : Jul 24, 2020, 9:48 AM IST

बिलासपुर: पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में 23 से 31 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई टाल दी गई है. इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद ने आदेश जारी किया है. बता दें कि हाईकोर्ट में अगर बहुत जरूरी मामले सामने आते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की अनुमति के बाद विशेष बेंच लगाकर ऐसे मामलों की सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान नई याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वहीं दूसरी ओर आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी बहुत जरूरी मामले पर सुनवाई की जरूरत पड़ती भी है, तो हाईकोर्ट में मिनिमम स्टाफ के साथ उसकी सुनवाई की जाएगी. सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी माध्यम बनाया जाएगा.

इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी कॉज लिस्ट हाईकोर्ट की ओर से नहीं जारी की जाएगी. बता दें कि पिछले दिनों ही महाधिवक्ता कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान होने के बाद कुछ दिनों के लिए कार्यालय को सील कर दिया गया था. मामले के सामने आने के बाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी इसका असर पड़ा था. वहीं कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था.

बता दें कि कई जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है, साथ कई जिलों में लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर मंथन भी चल रहा है. इसी बीच कोरोना वायरस संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. गुरुवार को 371 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है. जिनमें राजधानी के 205 नए मरीज भी शामिल हैं. बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है. प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 34 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है.

बिलासपुर: पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में 23 से 31 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई टाल दी गई है. इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद ने आदेश जारी किया है. बता दें कि हाईकोर्ट में अगर बहुत जरूरी मामले सामने आते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की अनुमति के बाद विशेष बेंच लगाकर ऐसे मामलों की सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान नई याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वहीं दूसरी ओर आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी बहुत जरूरी मामले पर सुनवाई की जरूरत पड़ती भी है, तो हाईकोर्ट में मिनिमम स्टाफ के साथ उसकी सुनवाई की जाएगी. सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी माध्यम बनाया जाएगा.

इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी कॉज लिस्ट हाईकोर्ट की ओर से नहीं जारी की जाएगी. बता दें कि पिछले दिनों ही महाधिवक्ता कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान होने के बाद कुछ दिनों के लिए कार्यालय को सील कर दिया गया था. मामले के सामने आने के बाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी इसका असर पड़ा था. वहीं कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था.

बता दें कि कई जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है, साथ कई जिलों में लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर मंथन भी चल रहा है. इसी बीच कोरोना वायरस संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. गुरुवार को 371 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है. जिनमें राजधानी के 205 नए मरीज भी शामिल हैं. बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है. प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 34 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है.

Last Updated : Jul 24, 2020, 9:48 AM IST
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