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आरक्षक भर्ती और सविल जज परीक्षा मामले में HC ने सुरक्षित रखा फैसला

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Published : Jan 22, 2020, 8:48 PM IST

Updated : Jan 22, 2020, 10:35 PM IST

आरक्षक भर्ती और सिविल जज परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

High Court hearing on constable recruitment case and civil judge examination case in bilaspur
आरक्षक भर्ती और सिविल जज परीक्षा के मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई

बिलासपुर : 2 हजार 259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा खारिज करने के बाद फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है. मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आरक्षक भर्ती और सिविल जज परीक्षा के मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई

बता दें कि, मामले की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने शासन की ओर से आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. अब मामले में हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई.

पढ़ें- बिलासपुर : सिविल जज परीक्षा को रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

सिविल जज परीक्षा का मामला

वहीं सिविल जज परीक्षा मामले में भी सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने फर्स्ट मॉडल आंसर और आपत्ति जताए जाने के बाद PSC की तरफ से जारी दूसरे मॉडल आंसर के अनुसार चयनित 427 अभ्यर्थियों के नंबर की जानकारी PSC से मांगी थी. साथ ही जिन 8 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई थी उनके भी नंबर की जानकारी कोर्ट ने PSC से मांगी थी. मंगलवार को PSC ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को ये जानकारी दे दी थी. मामले में अब हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच में हुई.

बिलासपुर : 2 हजार 259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा खारिज करने के बाद फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है. मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आरक्षक भर्ती और सिविल जज परीक्षा के मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई

बता दें कि, मामले की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने शासन की ओर से आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. अब मामले में हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई.

पढ़ें- बिलासपुर : सिविल जज परीक्षा को रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

सिविल जज परीक्षा का मामला

वहीं सिविल जज परीक्षा मामले में भी सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने फर्स्ट मॉडल आंसर और आपत्ति जताए जाने के बाद PSC की तरफ से जारी दूसरे मॉडल आंसर के अनुसार चयनित 427 अभ्यर्थियों के नंबर की जानकारी PSC से मांगी थी. साथ ही जिन 8 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई थी उनके भी नंबर की जानकारी कोर्ट ने PSC से मांगी थी. मंगलवार को PSC ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को ये जानकारी दे दी थी. मामले में अब हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच में हुई.

Intro:2259 पदों पर आरक्षको की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की डबल बेंच में चुनौती दी गई है । जिस परं सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। Body:बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने शासन द्वारा आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।Conclusion:अब मामले में हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है।आज मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई।
Last Updated : Jan 22, 2020, 10:35 PM IST
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