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लॉकडाउनः यूपी के व्यापारी को वापस भेजने के लिए HC ने दिया आदेश - बिलासपुर में फंसा व्यापारी

हाईकोर्ट ने बिलासपुर में फंसे मथुरा के एक व्यवसायी को केंद्र और राज्य सरकार के नियमानुसार वापस भेजने के लिए निर्देश जारी किया है.

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व्यवसायी मामले में HC में हुई सुनवाई
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Published : Apr 30, 2020, 5:53 PM IST

बिलासपुर: हाई कोर्ट ने सरकार को लॉकडाउन में फंसे व्यापारी को यूपी जाने की अनुमति दिए जाने के लिए पेश अर्जी पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता मथुरा निवासी दीपक कुमार शर्मा व्यवसाय के सिलसिले में 20 मार्च को बिलासपुर आये थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वह बिलासपुर में फंस गए थे.

व्यवसायी मामले में HC में हुई सुनवाई

लॉकडाउन में फंसे व्यापारी ने परेशान होकर कलेक्टर को स्वयं के वाहन से वापस अपने घर मथुरा जाने की अनुमति के लिए आवेदन दिया, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. जहां से उनको वापस जाने की अनुमति मिल गई है.

हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

बता दें कि गुरुवार को याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को सरकार ने नियमानुसार वापस भेजने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश जारी किया है.

बिलासपुर: हाई कोर्ट ने सरकार को लॉकडाउन में फंसे व्यापारी को यूपी जाने की अनुमति दिए जाने के लिए पेश अर्जी पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता मथुरा निवासी दीपक कुमार शर्मा व्यवसाय के सिलसिले में 20 मार्च को बिलासपुर आये थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वह बिलासपुर में फंस गए थे.

व्यवसायी मामले में HC में हुई सुनवाई

लॉकडाउन में फंसे व्यापारी ने परेशान होकर कलेक्टर को स्वयं के वाहन से वापस अपने घर मथुरा जाने की अनुमति के लिए आवेदन दिया, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. जहां से उनको वापस जाने की अनुमति मिल गई है.

हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

बता दें कि गुरुवार को याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को सरकार ने नियमानुसार वापस भेजने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश जारी किया है.

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