ETV Bharat / state

सिविल जज परीक्षा : एक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की सिविल जज परीक्षा की चयन सूची में शामिल एक दावेदार को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. चयन की प्रतीक्षा सूची में शामिल एक दावेदार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतिम चयन समिति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है.

सिविल जज परीक्षा मामला
सिविल जज परीक्षा मामला
author img

By

Published : Dec 14, 2020, 10:44 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की सिविल जज परीक्षा की चयन सूची में रोक लगा दी है. सूची में शामिल एक दावेदार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतिम चयन समिति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चयन सूची पर रोक लगा दी है.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा 2020 की अंतिम चयन सूची 7 नवंबर 2020 को जारी की थी. परीक्षा में एक दावेदार केवरा राजपूत ने अपने अधिवक्ता के जरिए इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा है कि याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार होने के कारण अंतिम सूची की वेटिंग लिस्ट में रखना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया कि निजी उत्तरवादी टेसी पटेल को पिछड़ा वर्ग का होने के कारण अंतिम सूची में स्थान देना नियम के विरुद्ध है, क्योंकि दोनों ही प्रतिभागियों के नंबर एक समान हैं.

पढ़ें : DGP डीएम अवस्थी और एडीजी अशोक जुनेजा को HC का नोटिस, अवमानना से जुड़ा है मामला

जब भी 2 प्रतिभागियों के नंबर एक समान होते हैं तब सिविल जज की परीक्षा में उस प्रतिभागी का चयन किया जाता है, जिसकी उम्र ज्यादा होती है. इस मामले में याचिकाकर्ता केवरा राजपूत की उम्र उत्तरवादी टेसी पटेल की उम्र से अधिक थी. सामान्य वर्ग का होने के कारण केवरा राजपूत को वेटिंग लिस्ट में रखा गया. जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए लोक सेवा आयोग को उत्तरवादी का नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया है.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की सिविल जज परीक्षा की चयन सूची में रोक लगा दी है. सूची में शामिल एक दावेदार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतिम चयन समिति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चयन सूची पर रोक लगा दी है.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा 2020 की अंतिम चयन सूची 7 नवंबर 2020 को जारी की थी. परीक्षा में एक दावेदार केवरा राजपूत ने अपने अधिवक्ता के जरिए इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा है कि याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार होने के कारण अंतिम सूची की वेटिंग लिस्ट में रखना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया कि निजी उत्तरवादी टेसी पटेल को पिछड़ा वर्ग का होने के कारण अंतिम सूची में स्थान देना नियम के विरुद्ध है, क्योंकि दोनों ही प्रतिभागियों के नंबर एक समान हैं.

पढ़ें : DGP डीएम अवस्थी और एडीजी अशोक जुनेजा को HC का नोटिस, अवमानना से जुड़ा है मामला

जब भी 2 प्रतिभागियों के नंबर एक समान होते हैं तब सिविल जज की परीक्षा में उस प्रतिभागी का चयन किया जाता है, जिसकी उम्र ज्यादा होती है. इस मामले में याचिकाकर्ता केवरा राजपूत की उम्र उत्तरवादी टेसी पटेल की उम्र से अधिक थी. सामान्य वर्ग का होने के कारण केवरा राजपूत को वेटिंग लिस्ट में रखा गया. जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए लोक सेवा आयोग को उत्तरवादी का नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.