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अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट से शासन को झटका

शासन ने अंतागढ़ टेप कांड में स्थगन आदेश को संशोधित करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

अंतागढ़ टेप कांड मामले में हाईकोर्ट ने दिया शासन को झटका
अंतागढ़ टेप कांड मामले में हाईकोर्ट ने दिया शासन को झटका
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Published : Jan 2, 2020, 9:36 PM IST

बिलासपुर: अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट से शासन को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने हाईकोर्ट से उसके स्थगन आदेश में बदलाव के लिए याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बता दें, अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए कहा था कि SIT ऐसी कोई कार्रवाई न करे, जिससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो. जिसपर गुरुवार को सरकार ने हाईकोर्ट से आदेश को बदलने के लिए आवेदन दिया था. जिसमें सरकार ने कहा था कि मामले में अंतरिम राहत के कारण जांच नहीं हो पा रही है.

सरकार के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में परिवर्तन करने से मना कर दिया है. जस्टिस गौतम भादुडी की बेंच ने सरकार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में जो आदेश हुआ था वो पक्षों की उपस्थिति में था, लिहाजा पूर्व के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है.

बिलासपुर: अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट से शासन को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने हाईकोर्ट से उसके स्थगन आदेश में बदलाव के लिए याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बता दें, अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए कहा था कि SIT ऐसी कोई कार्रवाई न करे, जिससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो. जिसपर गुरुवार को सरकार ने हाईकोर्ट से आदेश को बदलने के लिए आवेदन दिया था. जिसमें सरकार ने कहा था कि मामले में अंतरिम राहत के कारण जांच नहीं हो पा रही है.

सरकार के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में परिवर्तन करने से मना कर दिया है. जस्टिस गौतम भादुडी की बेंच ने सरकार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में जो आदेश हुआ था वो पक्षों की उपस्थिति में था, लिहाजा पूर्व के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है.

Intro:अंतागढ टेप कांड मामले में हाईकोर्ट से शासन को झटका लगा है। शासन ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को संशोधित करने के राज्य सरकार के आवेदन को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। Body:बता दें कि बीते सुनवाई में अंतागढ टेप कांड मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए कहा था की SIT ऐसी कोई कार्यवाही ना करे जिससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो। जिसके बाद आज सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को मोडिफाई करने आवेदन लगाया था।सरकार ने अपने आवेदन में कहा था कि मामले में अंतरिम राहत के कारण जांच नही हो पा रही है। लिहाज़ा हाईकोर्ट से अपने आदेश में परिवर्तन की दरख्वास्त सरकार ने की थी। Conclusion:लेकिन जस्टिस गौतम भादुडी की बेंच ने सरकार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में जो आदेश हुआ था वो पक्षो की उपस्थिति में था, लिहाज़ा पूर्व के आदेश में कोई परिवर्तन नही किया जा सकता।
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