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बिलासपुर: हवाई सेवा में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

हाईकोर्ट ने बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है. साथ ही केंद्र सरकार को दो हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश भी जारी किया है.

Bilaspur highcourt
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jan 5, 2021, 3:12 AM IST

Updated : Jan 5, 2021, 4:35 AM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने चकरभाटा एयरपोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने हवाईसेवा को लेकर हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को दो हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश भी जारी किया है.अब मामले पर दो हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.

हवाई सेवा में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

बता दें कि, बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर मुख्य याचिकाकर्ता कमल दुबे समेत अन्य ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की हुई है.मामले में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है और OLS सर्वे रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है.

पढ़ें-बिलासपुर: हवाई यात्रा के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतजार, विभाग को नहीं मिला ऑफिशियल नोटिफिकेशन

कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 3C लाइसेंस के लिए आवेदन उनकी तरफ से केंद्र सरकार को कर दिया गया है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें अपना जवाब पेश करने के लिए दो हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया जाए. जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब उड़ान शुरू करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाना चाहिए.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने चकरभाटा एयरपोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने हवाईसेवा को लेकर हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को दो हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश भी जारी किया है.अब मामले पर दो हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.

हवाई सेवा में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

बता दें कि, बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर मुख्य याचिकाकर्ता कमल दुबे समेत अन्य ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की हुई है.मामले में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है और OLS सर्वे रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है.

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कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 3C लाइसेंस के लिए आवेदन उनकी तरफ से केंद्र सरकार को कर दिया गया है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें अपना जवाब पेश करने के लिए दो हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया जाए. जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब उड़ान शुरू करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाना चाहिए.

Last Updated : Jan 5, 2021, 4:35 AM IST
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