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छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट में खारिज

हाईकोर्ट में प्रदेश में होने वाले नगर पंचायत चुनाव की धारा 129 B को चुनौती दी गई थी. इसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

High court chhattisgarh
हाईकोर्ट बिलासपुर
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Published : Dec 6, 2019, 11:58 AM IST

Updated : Dec 6, 2019, 1:19 PM IST

बिलासपुरः प्रदेश में होने वाले नगर पंचायत चुनाव की धारा 129 B को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी. जिसमें राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन को कलेक्टर के माध्यम से जारी करने पर गलत बताया गया था और पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने योग्य बताया था.

बिलासपुर हाईकोर्ट महाधिवक्ता

मामले पर सुनवाई के लिए महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा ने शासन की ओर से पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आर्टिकल 163 और 166 के प्रावधानों के तहत देश के सभी राज्यों में राज्यपाल की ओर से कलेक्टर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं.

पढ़ेंः-बीजेपी ने काटे दो घोषित उम्मीदवारों के टिकट, नए चेहरे को मैदान में उतारा

हाईकोर्ट ने तर्क सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं के याचिका को निरस्त किया और महाधिवक्ता के तर्क को मान्य किया. साथ ही शासन को आदेश दिए हैं और विधिवत और निर्विवाद तरीके से चुनाव कराने को कहा है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने की है.

बिलासपुरः प्रदेश में होने वाले नगर पंचायत चुनाव की धारा 129 B को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी. जिसमें राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन को कलेक्टर के माध्यम से जारी करने पर गलत बताया गया था और पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने योग्य बताया था.

बिलासपुर हाईकोर्ट महाधिवक्ता

मामले पर सुनवाई के लिए महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा ने शासन की ओर से पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आर्टिकल 163 और 166 के प्रावधानों के तहत देश के सभी राज्यों में राज्यपाल की ओर से कलेक्टर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं.

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हाईकोर्ट ने तर्क सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं के याचिका को निरस्त किया और महाधिवक्ता के तर्क को मान्य किया. साथ ही शासन को आदेश दिए हैं और विधिवत और निर्विवाद तरीके से चुनाव कराने को कहा है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने की है.

Intro: प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की धारा 129 बी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। Body:जिसमे कहा गया था कि गर्वनर द्वारा कलेक्टर के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो गलत है और पूरी चुनाव की प्रक्रिया निरस्त करने योग्य है।वही मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने शासन की ओर से पैरवी की । उन्होंने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आर्टिकल 163 और 166 के प्रावधानों के तहत राज्य के और देश के हर राज्यों के गवर्नर कलेक्टर के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर सकते है।Conclusion:मामले में तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं के याचिका को निरस्त करते हुए महाधिवक्ता के तर्क को मान्य किया है। साथ ही शासन को आदेशित करते हुए विधिवत और निर्विवाद चुनाव कराने को कहा है। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की खंडपीठ ने की

बाईट--- सतीश चंद वर्मा ( महाधिवक्ता )
Last Updated : Dec 6, 2019, 1:19 PM IST
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