बिलासपुरः प्रदेश में होने वाले नगर पंचायत चुनाव की धारा 129 B को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी. जिसमें राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन को कलेक्टर के माध्यम से जारी करने पर गलत बताया गया था और पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने योग्य बताया था.
मामले पर सुनवाई के लिए महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा ने शासन की ओर से पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आर्टिकल 163 और 166 के प्रावधानों के तहत देश के सभी राज्यों में राज्यपाल की ओर से कलेक्टर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं.
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हाईकोर्ट ने तर्क सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं के याचिका को निरस्त किया और महाधिवक्ता के तर्क को मान्य किया. साथ ही शासन को आदेश दिए हैं और विधिवत और निर्विवाद तरीके से चुनाव कराने को कहा है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की खंडपीठ ने की है.