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बिलासपुरः हाईकोर्ट से समीरा पैकरा की याचिका खारिज - dismisses Sameera Packra's petition in Ajit Jogi caste case

जोगी जाति मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समीरा पैकरा के आवश्यक पक्षकार बनने की मांग को खारिज कर दिया है.

Sameera Packra petition dismissed
समीरा पैकरा की याचिका खारिज
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Published : Dec 19, 2019, 2:43 PM IST

बिलासपुरः अजीत जोगी के जाति मामले में समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट से आवश्यक पक्षकार बनाने की मांग की थी. जिसे हाइकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है. मामले में चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है. साथ ही पिछले दिनों मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें, इससे पहले भी समीरा पैकरा के हस्तक्षेप याचिका को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की थी.

छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व मुख्यमंत्री के जाति मामले में जांच के लिए एक कमेटी गठित किया था, कमेटी ने अपने रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया है. इसके बाद अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर लगाई थी.

बिलासपुरः अजीत जोगी के जाति मामले में समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट से आवश्यक पक्षकार बनाने की मांग की थी. जिसे हाइकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है. मामले में चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है. साथ ही पिछले दिनों मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें, इससे पहले भी समीरा पैकरा के हस्तक्षेप याचिका को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की थी.

छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व मुख्यमंत्री के जाति मामले में जांच के लिए एक कमेटी गठित किया था, कमेटी ने अपने रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया है. इसके बाद अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर लगाई थी.

Intro:अजीत जोगी के जाति मामले में खुद को आवश्यक पक्षकार बनाने की मांग करते हुए समीरा पैकरा की हस्तक्षेप आज उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। पिछले दिनों मामले पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि पूर्व में समीरा पैकरा की हस्तक्षेप याचिका सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की थी। Body:जानकारी हो कि अजीत जोगी को आदिवासी मानने से हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंकार कर दिया था। जिसके बाद अजीत जोगी द्वारा हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई हैं।Conclusion: मामले पर चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पी.पी साहू की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है।
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