बिलासपुरः अजीत जोगी के जाति मामले में समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट से आवश्यक पक्षकार बनाने की मांग की थी. जिसे हाइकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है. मामले में चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है. साथ ही पिछले दिनों मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें, इससे पहले भी समीरा पैकरा के हस्तक्षेप याचिका को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की थी.
छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व मुख्यमंत्री के जाति मामले में जांच के लिए एक कमेटी गठित किया था, कमेटी ने अपने रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया है. इसके बाद अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर लगाई थी.