बिलासपुर: PSC परीक्षा में सवर्णों को आरक्षण न देने के मामले पर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
पीएससी ने 27 नवंबर 2019 को अपने विज्ञापन में सवर्णों को कोई भी आरक्षण नहीं दिया था, जिसको लेकर विक्रम सिंह और दूसरे लोगों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को इसे जारी कर दिया है.
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10% आरक्षण का प्रावधान
राज्य सरकार सितंबर 2019 में एसटी, एससी, ओबीसी और सवर्ण वर्ग को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाई थी, जिसमें सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण देने के प्रावधान था, लेकिन PSC ने अपने विज्ञापन में इस आरक्षण का उल्लेख नहीं किया. याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले को लेकर PSC को आवेदन भी दिया था, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब पीएससी की ओर से नहीं दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया है.
शासन का है फैसला
याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया था कि 'अध्यादेश को नियम अनुसार विधानसभा में 6 सप्ताह के समय सीमा में पारित नहीं किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है. कोर्ट ने मामले पर आज सुनवाई करते हुए कहा कि 'अध्यादेश को पटल पर रखने का आदेश हम शासन को नहीं दे सकते. अध्यादेश के साथ क्या करना है विधानसभा में रखना है या नहीं इसका फैसला शासन का है'.
9 फरवरी को होनी है पीएससी की परीक्षा
बता दें कि पीएससी की परीक्षा 9 फरवरी को होनी है. पूरे मामले पर जस्टिस भादुड़ी की सिंगल बेंच ने आदेश जारी किया है.