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फोरलेन निर्माण में लेटलतीफी पर HC ने सरकार से पूछे सवाल - सरकार

फोरलेन के निर्माण में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jul 16, 2019, 11:17 AM IST

Updated : Jul 16, 2019, 11:43 AM IST

बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही लेटलतीफी को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है. मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि हर हाल में शासन 31 जुलाई तक अपना जवाब पेश करे.

हाईकोर्ट ने कहा कि शासन यह बताए कि, सड़क निर्माण में 40 करोड़ का भूअधिग्रहण बढ़कर आखिर 360 करोड़ कैसे हो गया. मामले में सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है.

हाईकोर्ट का सरकार से सवाल
मामले में चीफ जस्टिस और जस्टिस पी.पी साहू की युगलपीठ में सुनवाई हुई. दरअसल बिलासपुर से रायपुर तक फोरलेन निर्माण के लिए 2015 में वर्क ऑर्डर जारी किया गया था. एग्रीमेंट के मुताबिक ठेका कंपनियों को निर्देश दिए गए और 31 मई 2018 तक काम पूरा हो जाना था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ.

पांच साल बाद भी नहीं पूरा हुआ काम
रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर रायपुर निवासी रजत तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार कंपनियों और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि 'जो काम 18 महीने में हो जाना था वो 5 साल बाद भी नहीं हुआ.

बिलासपुर: रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही लेटलतीफी को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है. मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि हर हाल में शासन 31 जुलाई तक अपना जवाब पेश करे.

हाईकोर्ट ने कहा कि शासन यह बताए कि, सड़क निर्माण में 40 करोड़ का भूअधिग्रहण बढ़कर आखिर 360 करोड़ कैसे हो गया. मामले में सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है.

हाईकोर्ट का सरकार से सवाल
मामले में चीफ जस्टिस और जस्टिस पी.पी साहू की युगलपीठ में सुनवाई हुई. दरअसल बिलासपुर से रायपुर तक फोरलेन निर्माण के लिए 2015 में वर्क ऑर्डर जारी किया गया था. एग्रीमेंट के मुताबिक ठेका कंपनियों को निर्देश दिए गए और 31 मई 2018 तक काम पूरा हो जाना था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ.

पांच साल बाद भी नहीं पूरा हुआ काम
रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर रायपुर निवासी रजत तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार कंपनियों और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि 'जो काम 18 महीने में हो जाना था वो 5 साल बाद भी नहीं हुआ.

Intro:रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही लेटलतीफी को लेकर हाईकोर्ट ने आज फिर नाराजगी जाहिर की है । हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए शासन को निर्देश देते हुए कहा है कि हर हाल में शासन 31 जुलाई तक अपना जवाब पेश करे और कोर्ट को अवगत कराए कि सड़क निर्माण में 40 करोड़ का भूअधिग्रहण बढ़कर आखिर 360 करोड़ कैसे हो गया । हाईकोर्ट में अब इस मामले में सुनवाई 14 अगस्त तय की गई है ।


Body:इस मामले में आज चीफ़ जस्टिस और जस्टिस पी पी साहू की युगलपीठ में सुनवाई हुई ।दरअसल बिलासपुर से रायपुर तक फोरलेन निर्माण के लिए 2015 में वर्क आर्डर जारी किया गया था । एग्रीमेंट के मुताबिक ठेका कंपनियों को निर्देश दिए गए और 31 मई 2018 तक काम पूरा हो जाना था जो अभीतक पूरा नहीं हुआ ।




Conclusion:आपको जानकारी दें कि रायपुर-बिलासपुर फोरलेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर रायपुर निवासी रजत तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार कम्पनियों व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है । याचिकाकर्ता ने कहा है कि जो काम 18 महीने में हो जाना था वो 5 साल बाद भी नहीं हुआ ।

विशाल झा.... बिलासपुर
Last Updated : Jul 16, 2019, 11:43 AM IST
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