बिलासपुर: हाईकोर्ट में बुधवार को चकरभाटा एयरपोर्ट केस में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने कोर्ट को 3C लाइसेंस जारी होने की जानकारी दी. इसपर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि वे क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखित में बताएं, चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा कैसे, कब और कौन शुरू करायेगा ?
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कोर्ट ने पूछा है कि 3C लाइसेंस जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी ? पक्षकार इसकी जानकारी भी दें. ताकि वे आगे आदेश जारी कर सकें. HC ने 3C लाइसेंस के लिए याचिकाकर्ता, केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की है
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15 फरवरी को फिर होगी सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि आप लोगों की मेहनत से ही चकरभाटा एयरपोर्ट को 3C लाइसेंस मिल पाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई है.
चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए लंबी लड़ाई
बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की मांग लंबे समय से चल रही है. पहली हवाई सेवा की अनुमति मिलने के बाद अब अन्य रूट पर भी हवाई सेवा का मार्ग प्रशस्त हो गया है. बिलासपुर में इस सेवा को शुरू कराने के लिए धरना प्रदर्शन से लेकर जनहित याचिका तक लगाई जा चुकी है. हाईकोर्ट के वकील कमल दुबे ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है.