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झीरम आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने भी की खारिज - bilaspur latest news

झीरम मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच ने भी शासन की याचिका को खारिज कर दिया है.

High Court also rejected the petition challenging the decision of the Jeeram Commission
झीरम आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने भी की खारिज
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Published : Jan 29, 2020, 12:01 PM IST

Updated : Jan 29, 2020, 12:15 PM IST

बिलासपुर: झीरम मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद अब डिवीजन बेंच ने भी शासन की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है. हालांकि महाधिवक्ता ने कहा है कि 'वो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे'.

बता दें कि 'शासन की ओर से जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले झीरम आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य शासन के पांच लोगों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था. साथ ही शासन ने झीरम मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने की भी मांग की थी.

पढ़े: जगदलपुर: पैरावट में आग लगने से झुलसे दो बच्चे, इलाज के दौरान दोनों की मौत

मामले को लेकर शासन ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, जिसे बीते दिनों खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद शासन ने मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की लेकिन 29 जनवरी को उसे भी खारिज कर दिया गया.

बिलासपुर: झीरम मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद अब डिवीजन बेंच ने भी शासन की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है. हालांकि महाधिवक्ता ने कहा है कि 'वो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे'.

बता दें कि 'शासन की ओर से जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले झीरम आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य शासन के पांच लोगों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था. साथ ही शासन ने झीरम मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने की भी मांग की थी.

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मामले को लेकर शासन ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, जिसे बीते दिनों खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद शासन ने मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की लेकिन 29 जनवरी को उसे भी खारिज कर दिया गया.

Intro:झीरम मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी शासन की याचिका तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है । हालांकि महाधिवक्ता ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर करेंगे।Body:बता दें कि शासन द्वारा अपनी यचिका में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले झीरम आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य शासन के पांच लोगों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था। साथ ही शासन ने झीरम मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने की भी मांग की।Conclusion:पूरे मामले को लेकर शासन ने जस्टिस कोशी की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी जिसे बीते दिनों खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद शासन ने मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की।आज पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मैनन व पी पी साहू की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।
Last Updated : Jan 29, 2020, 12:15 PM IST
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