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45 आईएएस के खिलाफ लगी याचिका पर हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांगा समय - याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांगा समय

बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत (Complaint against IAS officers) मामले और कार्रवाई नहीं होने को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई है. याचिकाकर्ता ने जवाब पेश करने के लिए जनवरी तक समय मांगा है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
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Published : Nov 17, 2022, 11:17 AM IST

बिलासपुर: आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत मामले (Complaint against IAS officers) और कार्रवाई नहीं होने को लेकर हाई कोर्ट में लगी याचिका में कोर्ट ने सुनवाई की है. मामले की सुनवाई में शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है. इस सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अपना जवाब पेश करना है. अब इस मामले की सुनवाई बढ़ कर जनवरी हो गई है. याचिकाकर्ता ने जवाब पेश करने जनवरी तक कोर्ट से समय मांगा है.

यह भी पढ़ें: लिव इन के पहले जान लें पारिवारिक बैकग्राउंड, मनमुटाव होने पर पति पत्नी की तर्ज पर कोर्ट करता है डील

आईएएस अफसरों के खिलाफ बढ़ी तारीख: प्रदेश के दर्जनों आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत के मामले में सुनवाई जनवरी तक के लिए बढ़ गई है. याचिकाकर्ता के कोर्ट में जवाब पेश करने के बाद कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और उसी समय सुनवाई होगी. जानकारी दें कि 45 अफसरों के खिलाफ 2016 से पेंडिंग शिकायतों में कार्रवाई नहीं की गई है, जिसपर आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कोर्ट से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

क्या था मामला: दिसम्बर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था, जिस पर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी, बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा दस्तावेजों के साथ जनहित याचिका दायर की गई. पूर्व में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. तब दोनों केंद्र और अब राज्य सरकार का जवाब कोर्ट में पेश कर दिया गया है. अब मामले में याचिकाकर्ता का जवाब आना है.

बिलासपुर: आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत मामले (Complaint against IAS officers) और कार्रवाई नहीं होने को लेकर हाई कोर्ट में लगी याचिका में कोर्ट ने सुनवाई की है. मामले की सुनवाई में शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है. इस सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अपना जवाब पेश करना है. अब इस मामले की सुनवाई बढ़ कर जनवरी हो गई है. याचिकाकर्ता ने जवाब पेश करने जनवरी तक कोर्ट से समय मांगा है.

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आईएएस अफसरों के खिलाफ बढ़ी तारीख: प्रदेश के दर्जनों आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत के मामले में सुनवाई जनवरी तक के लिए बढ़ गई है. याचिकाकर्ता के कोर्ट में जवाब पेश करने के बाद कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और उसी समय सुनवाई होगी. जानकारी दें कि 45 अफसरों के खिलाफ 2016 से पेंडिंग शिकायतों में कार्रवाई नहीं की गई है, जिसपर आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कोर्ट से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

क्या था मामला: दिसम्बर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था, जिस पर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी, बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा दस्तावेजों के साथ जनहित याचिका दायर की गई. पूर्व में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. तब दोनों केंद्र और अब राज्य सरकार का जवाब कोर्ट में पेश कर दिया गया है. अब मामले में याचिकाकर्ता का जवाब आना है.

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